फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में 07 करोड़ से अधिक की... - CG Sandesh

फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खाते में 07 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित

बालोद : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 से छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है, जिसमें बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10 हेक्टेयर या उससे अधिक होने पर उस फसल को संबंधित बीमा इकाई के लिए अधिसूचित किया जाता है। शासन द्वारा निर्धारित ऋणमान के आधार पर प्रीमियम दर निर्धारित किया जाता है। खरीफ में प्रीमियम दर 2प्रतिशत तथा रबी में 1.5प्रतिशत कृषकों के द्वारा जमा करना होता है। उप संचालक कृषि ने बताया कि डौण्डी तहसील के 112 ग्रामों में धान सिंचित एवं धान असिंचित फसलों के लिए अधिसूचित है।

खरीफ वर्ष 2020-21 में ऋणी कृषक 11509 एवं अऋणी कृषक 289 कुल 11798 कृषकों को 18048.33 हेक्टेयर रकबे का फसल बीमा किया गया है। 43 ग्रामों के 176 कृषकों को धान सिंचित के लिए 2597182.91 रूपये एवं 63 ग्रामों के 5837 कृषकों को धान असिंचित के लिए 68674656.68 रूपये कुल 6013 कृषकों 71271839.60 रूपये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड रायपुर के द्वारा एनईएफटी के माध्यम से कृषकों के खाते में सीधे अंतरित की गई है। 

उन्होंने बताया कि बीमित कृषकों को फसल पैदावार के आधार पर राज्य शासन फसल उत्पादन के लिए अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित फसलों पर 04 फसल कटाई प्रयोग भारत सरकार के मोबाईल एप्प के माध्यम से कराया जाता है। फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से कम होने पर क्षतिपूर्ति देय होती है, यदि वास्तविक उपज, थ्रेसहोल्ड उपज से अधिक होती है तो क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं है। किन्तु छ.ग. शासन या अन्य संस्था द्वारा अन्य प्रयोजन के लिए किये जा रहे फसल कटाई प्रयोग के परिणाम आनावरी, सूखाग्रस्त के आधार पर दावा राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

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