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महासमुंद : चिटफंड प्रकरणों हेतु गठित विशेष टीम के द्वारा अलग-अलग कंपनी के 02 डायरेक्टरों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस महानिरीक्षक रायपुर क्षेत्र रायपुर शेख आरीफ हुसैन के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जिले में पंजीबध्द चिटफड कंपनीयों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही एवं फरार कंपनी डायरेक्टरों को गिरफ्तार करने हेतु एक विशेष टीम का गठन कर उक्त आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया था।

प्रार्थी ने पटेवा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीएन गोल्ड रियल स्टेट एवं एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ प्रदेश के अलग-अलग जगहों में एवं अन्य प्रदेशों में भी निवेशकों से जमा राशि में अधिक ब्याज एवं साढे पाॅंच वर्ष में दोगुना राशि मिलने का प्रलोभन देकर कंपनी में एजेंटों के माध्यम से राशि जमा करवा कर धोखाधडी किया गया है।

प्रार्थी चन्द्रशेखर देवांगन पिता नंदकुमार देवांगन उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम जोगीडीपा पटेवा थाना पटेवा जिला महासमुन्द ने लिखित शिकायत प्रस्तुत किया कि बीएन गोल्ड रियल स्टेट एवं एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा अधिक ब्याज एवं साढे पाॅंच वर्ष में दोगुना राशि देने के ऐवज में मुझसे 3,87,200/- रूपये लेकर बीएन गोल्ड रियल स्टेट एवं एलाईड लिमिटेड कंपनी बंद कर फरार हो गया है। जिस पर थाना पटेवा में बीएन गोल्ड रियन स्टेट एवं एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों एवं एजेंट के विरूध्द थाना पटेवा में अपराध 153/18 धारा 420, 34 भादवि एवं ईनामी चिटफंड धन परिचालन स्कीम पाबंधी अधिनियम 1978 की धारा 3,4,5,6 कायम कर विवेचना में लिया गया है।

गठित विशेष को टीम के द्वारा छत्तीसगढ राज्य के सभी जिलो में एवं अन्य राज्यों में डायरेक्टरों एवं एजेंटों का मुखबिर लगाकर पता तलाश कर रही थी। कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि गोपाल दास मानिकपुरी को अपने गृह ग्राम कोरबा में देखा गया है जिस पर विशेष टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये जिला कोरबा में जाकर उक्त डायरेक्टर का पता तलाश कर पकडा गया तथा नाम पता पूछने पर अपना नाम गोपाल दास मानिकपुरी पिता मेघर दास मानिकपुरी ग्राम कोथारी तह. बरपाली जिला कोरबा का निवासी बताया। उक्त कंपनी के बारे में पूछने पर बताया कि बीएन गोल्ड रियल स्टेट एवं एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हूॅ। जिसे मौके पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना पटेवा में अपराध/धारा के तहत कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार पूर्व में बीएन गोल्ड रियन स्टेट एवं एलाईड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों एवं एजेंट के विरूध्द 09 आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया है।

इसी प्रकार थाना खल्लारी के अपराध क्रमांक 138/2017 धारा 420, 34 भादवि एवं छ.ग. निपेक्षको का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफड धन चालान स्कीम 1978 की धारा 3,4,5 के प्रार्थी कुलेश्वर साहू पिता संतराम साहू निवासी पचेडा थाना खल्लारी की ओर थाना खल्लारी में चिट फण्ड कंपनी सांई प्रकाश प्रापर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड के डाॅयरेक्टर के विरूध्द दिनांक 22.07.2017 को अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था।

गठित विशेष को टीम के दौरान पता उक्त कंपनी के फरार धीरेन्द्र बघेल पिता कृष्णप्रताप उम्र 43 वर्ष सा. सेमरपाखा थाना व्यौहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश को रायगढ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जिला जेल रायगढ निरूध्द किया गया। जिस टीम के द्वारा जिला न्यायालय महासमुन्द से प्रोडक्शन वारंट जारी करवा कर न्यायालय के अनुमति से थाना खल्लारी उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

यह सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक महासमुन्द धर्मेन्द्र सिंह मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव एवं अनु0अधिकारी (पु) महासमुन्द मंजूलता बाज, अनु0अधिकारी (पु) पिथौरा प्रेम लाल साहू के निर्देशन में निरीक्षक अशोक वैष्णव, थाना प्रभारी पटेवा निरीक्षक गोपाल धुर्वे, थाना प्रभारी खल्लारी उप निरीक्षक उमाकांत तिवारी, उनि लाल बहादुर सिंह, कपिश्वर पुष्पकार सउनि चम्पु साहू प्रआर. सुरेन्द्र जगत, रविन्द्र दीवान, आर. विजय साहू, मोहन परमार , एकलव्य बैस, पीयूष शर्मा, सिकंदर भोई एवं थाना पटेवा/खल्लारी पुलिस द्वारा की गई है।

गिरफ्तार आरोपीगण -
(01) गोपाल दास मानिकपुरी पिता मेघर दास मानिकपुरी ग्राम कोथारी तह. बरपाली जिला कोरबा।
(02) धीरेन्द्र बघेल पिता कृष्णप्रताप उम्र 43 वर्ष सा. सेमरपाखा थाना व्यौहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश।




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