सुप्रीम कोर्ट में पहलवानों का केस बंद, चीफ जस्टिस बोले- हाईकोर्ट जाइए
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर में धरने पर बैठे पहलवानों के केस को बंद किया दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलर्स को हाईकोर्ट या निचली अदालत जाने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एफआईआर हो चुकी है, जिसके लिए याचिका दाखिल की गई था। अब न्याय के लिए मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय का विकल्प खुला हुआ है।
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली सात महिला पहलवानों ने सीलबंद कवर में हलफनामा दाखिल करने की मांग को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को बृजभूषण के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की थी। इस याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद करने का फैसला किया है।
भ्रष्टाचार को बढ़ावा और मुख्यमंत्री के जीरो टोलरेंस निति को चुनौती देता जनसंपर्क विभाग, पीजीपोर्टल, जनशिकायत, सीएमहेल्पलाइन लाइनपर की गई शिकायत सब बेअसर
पीजी पोर्टल में शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय, जाँच प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, आजादी के 79 साल बाद भी शिकायत के जाँच में स्वतंत्रता नही.
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