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महासमुंद : मतगणना स्थल तथा स्ट्रांग रूम के लिए कृषि उपज मंडी एवं मार्कफेड गोदाम को किया गया अधिग्रहित

महासमुंद : विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक द्वारा आदेश जारी कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के तहत ईवीएम एवं वीवीपीएटी मशीनों के भण्डारण तथा मतदान पश्चात मतगणना कार्य के लिए मतगणना स्थल तथा स्ट्रांग रूम के लिए कृषि उपज मंडी एवं मार्कफेड गोदाम, पिटियाझर रोड महासमुंद स्थित सम्पूर्ण परिसर तथा उसमें निर्माणाधीन गोदाम तथा मकान को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है।


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