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पीएम किसान योजनांतर्गत स्व-पंजीयन का अप्रूवल करवाना अनिवार्य, जानें डिटेल...

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत स्वयं या सी.एस.सी. से स्व-पंजीयन करने उपरान्त कृषि विभाग में अनिवार्य रूप से अप्रूवल कराना अनिवार्य है, ताकि स्व-पंजीयन सक्रिय होकर योजनांतर्गत किस्त की राशि आना प्रारंभ हो जाये।
   
उप संचालक कृषि ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत पात्र किसान द्वारा स्वयं या सी.एस.सी. से स्व-पंजीयन करने उपरान्त कृषि विभाग ने अप्रूवल अनिवार्य रूप से कराया जाना है। इस हेतु अपने जमीन संबंधी दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ, अपने ग्राम में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 

संबंधित ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर आवेदक का योजनान्तर्गत पात्रता परीक्षण करेंगे तथा पात्र पाये जाने पर विकासखण्ड स्तर के पी.एम. किसान पोर्टल आई डी. में अप्रूवल हेतु समस्त दस्तावेज वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। जिससे कि उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर विकासखण्ड स्तर तथा जिला स्तर के पी.एम. किसान पोर्टल आई.डी. मे स्व-पंजीयन अप्रूवल की अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जा सके।




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