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महासमुंद : रेत के अवैध भंडारणकर्ता एवं अवैध परिवहनकर्ता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज.

24 जून 2024 एवं 25 जून 2024 की मध्य रात्रि को ग्राम बरबसपुर तहसील महासमुंद में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही में महासमुंद खनिज अधिकारी ने रेत के अवैध भंडारणकर्ता एवं अवैध परिवहनकर्ता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई है.

खनिज अधिकारी सनत कुमार साहू ने बताया कि बरबसपुर से रेत अवैध परिवहन करने वाले वाहनों की जांच कि गई, जांच के दौरान रेत परिवहन करने वाले हाइवा के चालक रात में अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये खनिज के अवैध परिवहन में संलिप्त होने के कारण वाहनों को जप्त किया गया. तथा 25 जून 2024 को खनिज के अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन के चालकों एवं मालिको के मौके पर उपस्थित नही होने के कारण खनिज जांच दल द्वारा वाहनों का लाक तोड़कर अन्य वाहन चालकों के माध्यम से जप्त खनिज मय वाहनों को थाना महासमुंद की अभिरक्षा में दिया.

वाहन मालिको द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन के आधार पर इनके विरूद्व अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया, रेत के अवैध परिवहन करने के कारण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1), 4(1क) का उल्लंघन होने पर धारा 21(4) के तहत् प्रकरण दर्ज किया गया.

खनिज अधिकारी ने बताया कि मामल में 15 आरोपी परिवहनकर्ता  रामप्रसाद गबेल, राकेश कुर्मी , अरूण गुप्ता , तोषक चंद्राकर , खुबीराम डहरिया , ओंकार साहू , कृष्णा चंद्राकर , अजय गुप्ता , सुरेन्द्र कुमार , बलदाऊ साहू , गौतम वर्मा , परमजीत साहू , रामू ठाकुर , रिंकू यादव , पवन साहू द्वारा खनि विधानों एवं शासन के निर्देशों के विरूद्व महानदी से शासकीय अनुमति के बिना रेत कुल मात्रा 402 घ0मी0 का अवैध परिवहन करते हुए रायल्टी एवं अन्य करो सहित कुल 77586.00 एवं बाजार मूल्य 100500.00 रूपये कुल राशि 178086.00 रूपये की राजस्व क्षति शासन को पहुंचायी है.

शिकायत पर पुलिस ने सभी 15 आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 379-IPC, 21-LKS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.


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