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खल्लारी : धान का उचित दाम मिलने की आश में धोखाधड़ी के शिकार हुए किसान, नहीं मिली राशि.

खल्लारी थाना क्षेत्र के एक गाँव में किसानों को धान का उचित दाम दिलाने की आश देकर उनसे धान ख़रीदा गया और धान बेचने के बाद किसानो को उनकी राशि नहीं दी गई, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है.

ग्राम मौलीमुडा निवासी पुसुराम निषाद ने पुलिस को बताया कि मई 2024 में वह अनील सोनी उर्फ चिंटु पिता शारदा प्रसाद उम्र 30 वर्ष कुशालपुर रायपुर के साथ मिलकर धान खरीदी हेतु बोलबम ट्रेडर्स बनाकर धान खरीदी का काम ग्राम मुडियाडीह एवं दारगांव में किया.

पुसुराम ने बताया कि वह किसानो का धान को खरीद कर उचित दाम मिलने की आशा पर अनील सोनी को धान देता था एवं अनील सोनी उक्त धान को कुरूद ले जाकर गनपती राईस मिल एवं मारूती राईस मिल में बेंचकर पैसा को अनील सोनी द्वारा किसानो को वितरण किया जाता था.

पुसुराम ने बताया कि 20 मई 2024 को ग्राम मुडियाडीह के केशव निषाद का 427 कटटा धान प्रत्येक बोरी में 40 किलो कुल 17 टन 80 किलो जिसकी प्रत्येक क्वींटल की किमती 1900 रूपये में खरीदा, कुल किमत 3,24,520 रूपये हुआ है जिसमें से 90,00 रूपये दिया गया एवं 2,35,520 रूपये बांकी है. इसी तरह टिकाराम निषाद का 207 कटटा प्रत्येक बोरी में 40 किलो कुल 82 क्विंटल किमती 1,57,320 रूपये जिसमें से टिकाराम निषाद को 50000 रूपये दिया गया व 1,07,320 रूपये बांकी है. चिंताराम निषाद का 244 कटटा धान प्रत्येक बोरी में 40 किलो कुल 97 क्वींटल 60 किलो धान प्रत्येक क्विंटल 1900 रूपये में खरीदा था जिसकी किमत 1,85,440 रूपये जिसमें से 50000 रूपये दिया गया 1,35,440 रूपये बांकी है.

पुसुराम ने बताया कि उक्त धान को वह ट्रक में लोड कराकर अनील सोनी को देता था अनील सोनी ने उसे अधिक रकम व समय पर पैसा देने की बात कही थी.

पुसुराम ने बताया कि अन्य किसान ग्राम मुडियाडीह के अशोक निषाद, हेमलाल गेन्ड्रे का पैसा पुरा दे दिया है, मुडियाडी के तीन किसानो केशव राम निषाद 235520 रूपये तथा टिकाराम का 107320 रूपये तथा चिंताराम निषाद का 135420 रूपये पैसा को बार बार मांगने पर भी अनील सोनी द्वारा आज कल में दुगा कहकर दुंगा कह लगातार घुमा रहा है न ही धान वापस कर रहा है और न ही विक्रय रकम वापस कर रहा है.

पुसुराम ने बताया कि अनील सोनी अपनी मर्जी से धान विक्रय कर विक्रय रकम एवं फसल धान भी वापस नही कर रहा है. मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 406-IPC, 420-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.




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