पिथौरा : फसल को हल चलाकर किया नष्ट, छेड़छाड़ के केस में फसानें की धमकी, 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सरईटार में खेत की खड़ी फसल को हल चलाकर नष्ट करने तथा छेड़छाड़ के केस में फसानें व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
ऋषिकेश शुक्ला पिता स्व. सुन्दरलाल शुक्ला उम्र 62 वर्ष निवासी पिथौरा ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया है कि उसके नाम पर शामिलात खाते में ग्राम सराईटार प.ह.नं. 61 रा.नि.मं.- लहरौद तहसील - पिथौरा जिला - महासमुन्द में भूमिस्वामी हक में भूमि ख.नं. 3234/2, 35/2, 36, 37, 38, 34/1, 35/1, रकबा क्रमशः 0.14, 0.20, 0.15, 0.11, 0.09, 0.08, 0.40, 0.39 हे. स्थित है, जिस पर वह खेती-किसानी कर अपना जीवन-यापन करता है.
ऋषिकेश शुक्ला ने इस वर्ष उपरोक्त भूमि पर धान फसल लगाया है. 11 अगस्त 2024 को ग्राम अट्ठारहगुड़ी सराईटार निवासी दयालाल पिता-नोहरसाय, गोपी पिता-नोहरसाय, दीनबंधु पिता - गजानंद, मन्नू पिता - गजानंद, घसिया पिता- कंवलसाय, पिताम्बर पिता- रविलाल, दुलारू पिता - ईश्वर, रामेश्वर पिता-बोधराम किट्टो पिता-जग्गूराम लाभो पिता - जग्गूराम, परमानंद पिता - गोपी, जगबंधु पिता- गजानंद, दासराम पिता-कुंजराम ने एकराय होकर ऋषिकेश शुक्ला के उपरोक्त खेत के खड़ी धान फसल के ऊपर जबरन हल चलाकर नष्ट कर दिया, जिससे ऋषिकेश शुक्ला को करीब 1 लाख रूपये का नुकसान हुआ है, मौके पर ऋषिकेश ने जाकर देखा तथा गांववालो को, पंच, सरपंच को सूचना देकर गांव में मीटींग कराया था, जिस पर अनावेदकगण ने जो करना है कर लो, हम लोग अपने-अपने घरवालीयों से फर्जी रिपोर्ट लिखवाकर छेड़छाड़ के मामले में फंसा देंगे और खेत में आओगे तो जान से मार देंगे कहकर धमकी दिये.
मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी दयालाल, गोपी, दिनबंधु, मन्नू, घसिया, पिताम्बर, दुलारू, रामेश्वर, किट्टो, लाभो, परमानंद, जगबंधु तथा दासराम के खिलाफ
191(2)-BNS, 296-BNS, 324(5)-BNS, 329(3)-BNS, 351(2)-BNS के तहत अपराध कायम किया है.