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पुनर्चक्रित प्लास्टिक के उपयोग और अखबारी कागज में खाद्य सामग्री पैक करने पर लगेगा प्रतिबन्ध

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा पैकजिंग के नए नियम लागू किए जाएंगे जिसे खाद्य कारोबारियों को पालन करना होगा. इन नियमों में पुनर्चक्रित प्लास्टिक के उपयोग और अखबारी कागज में खाद्य सामग्री को पैक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. ये प्रतिबंध पहली जुलाई से लागू हो जाएंगे.


भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी ने बताया है कि पैकेजिंग के नए नियम भारत में खाद्य सुरक्षा के मानकों को उच्च स्तर तक ले जाएंगे.

नए नियमों में खाद्य सामग्री को पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने पैकेटों में रखना या भंडारण करना और अखबारी कागज में खाद्य सामग्री पैक करना प्रतिबंधित होगा.



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त्रिवेन्द्र जगत

त्रिवेन्द्र जगत एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और cgsandesh.com के लेखक हैं। स्नातक की डिग्री और पत्रकारिता में 7+ वर्षों के अनुभव के साथ, वे पाठकों के लिए शिक्षा, करियर, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर छोटी-बड़ी और महत्वपूर्ण खबर लेकर आते हैं। सही, सटीक और समय पर जानकारी देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है।
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