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सरायपाली : SDM नम्रता चौबे की अध्यक्षता में कोटपा एक्ट 2003 अंतर्गत विकास खंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, नियम तोड़ने पर लगाया जा सकता है जुर्माना।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोटपा एक्ट 2003 अंतर्गत विकास खंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सरायपाली नम्रता चौबे मैडम की अध्यक्षता लिया गया।

जिसमें एसडीएम मैडम ने बताया कि कोटपा एक्ट धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान निषेध है तथा धारा 6 के तहत ऐसे क्षेत्र में जो किसी शैक्षणिक संस्थान की 100 गज की परिधि में हो तंबाकू उत्पाद का बिक्री नहीं किया जाना है ऐसे किए जाने पर ₹200 का जुर्माना लगाया जा सकता है एवं जुर्माना नहीं पटाने पर उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ सकता है नशा मुक्ति अभियान के लिये सभी विभाग में तंबाकू के दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जागरुकता लाने हेतु कार्यालय में पोस्टर लगवाएं तथा स्कूल व हॉस्पिटल से 100 गज की दूरी के अंतर्गत किसी भी प्रकार का   तम्बाकू उत्पाद बेचने व उपयोग करने वाले व्यक्ति व व्यापारी पर चलानी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया सभी विभाग प्रमुख को नशा मुक्ति अभियान में समन्वय बनाकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने हेतु कहा गया उक्त मीटिंग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कुमार हालदार , तहसीलदार श्रीधर पंडा ,मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश यादव, खंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश मांझी, विकास खंड कार्यक्रम प्रबन्धक शीतल सिंह, परियोजना अधिकारी गेंदराम नारंग व आदिम जाति कल्याण विभाग से अजय माधवन उपस्थित रहे उपरोक्त जानकारी खंड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी सह मीडिया प्रभारी टी आर धृतलहरे ने दी




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