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सीईओ जिपं महासमुन्द पर लगे आरोप, मंत्रालय में हुआ शिकायत, कलेक्टर को दिये जांच करवाकर कार्यवाही का आदेश

बसना। बिजेमाल पंचायत के सचिवो के विरूद्व शिकायत में जांच अधिकारी ने जांच किया जिसमें सचिवो को दोषी माना। सीईओ जपं ने अनुशासनात्मक कार्यवाही का अनुशंसा किया। उप संचालक पंचायत भी सचिवो के बयान पर संतुष्ट नही हुई। लेकिन इसके बाद भी पंचायत सचिवो पर सच्चिदानंद आलोक सीईओ जिपं महासमुन्द ने मेहरबान होकर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई नही किया। बल्कि चेतावनी पत्र जारी करके प्रश्रय दिया है। जिसकी शिकायत प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में किया गया है। अब प्रियंका ऋषि महोबिया संचालक पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ ने कलेक्टर महासमुन्द को इस शिकायत प्रकरण में जांच करवाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

  बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने बिजेमाल पंचायत में सूचना आवेदन लगाया। जहां पर पूर्व सचिव नरेद्र वैष्णव ने तात्कालीन सचिव मुरलीधर साव को सूचना दस्तावेज नही दिया था। इसका खुलासा 29 अप्रैल 2022 को मंत्रालय स्तर के शिकायत पर हुई जांच में हुआ। जांच अधिकारी को मुरलीधर साव ने बताया कि उसे ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण अभिलेख रिकार्ड पूर्व सचिव ने नही सौंपा। सिर्फ पंचायत के बैंक खाते एवं चेक बुक ही हस्तातरण किया था। जिसकी मुरलीधर सचिव ने सीईओ जपं पिथौरा को भी सूचना देकर अवगत कराया।


  जांच अधिकारी ने सचिवो के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रतिवेदन दिया है। जिस प्रतिवेदन को सीईओ जपं पिथौरा ने नरेन्द्र वैष्णव एवं मुरलीधर साव के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का लेख करके 18 मार्च 2023 को जिला पंचायत महासमुन्द भेज दिया।


  सीईओ जिपं महासमुन्द ने दोनो सचिवो को 12 जुलाई 2024 को नोटिस जारी किया। नोटिस के जबाब में सचिव नरेन्द्र ने बताया कि वह एक अन्य प्रकरण में निलंबित हो गया था। जिस कारण वह मुरलीधर सचिव को पासबुक व चेकबुक प्रदाय किया था। लेकिन बाकी शेष अभिलेख अलमारी में था। दिप्ती साहू उप संचालक पंचायत इनके जबाब से संतुष्ट नही हुई। लेकिन इन्हे चेतावनी देकर छोडने के लिए एस. आलोक सीईओ को नोटशीट प्रस्तुत बढा दिया।


सच्चिदानंद आलोक सीईओ जिपं ने 12 जुलाई 2024 को ही इन दोनो पंचायत सचिवो को आदेश जारी कर दिया। जिसमें लेख किया कि आपको चेतावनी देते है। आप भविष्य में यह पुनर्रावृत्ति किये तो आपके विरूद्व छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम 04 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जायेंगें।

सीईओ का इस आदेश मिलने पर शिकायतकर्ता विनोद कुमार दास ने श्रीमती निहारिका बारीक आइएएस छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जिला पंचायत महासमुन्द के जिम्मेदार अधिकारियो के द्वारा विभागीय सरक्षंण देने का आरोप लगाते हुए 26 सितम्बर 2024 को लिखित शिकायत दिया है।




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