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महासमुंद : आदर्श आचरण संहिता लागू, संपत्ति विरूपण पर सख्ती के निर्देश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव 2024-25 की समय-सारणी जारी कर दी है। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान संपत्ति विरूपण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।  
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ’छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 के तहत किसी भी शासकीय या अशासकीय संपत्ति को बिना स्वामी की लिखित अनुमति के विरूपित करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय श्रेणी में आता है, और इसके लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी।  

यदि किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा निजी संपत्ति को स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाता है, तो संपत्ति स्वामी संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके बाद गठित टीम कार्रवाई करेगी। पुलिस विभाग ऐसे मामलों की जांच कर आरोप पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति या दल संपत्ति विरूपण में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति की गरिमा बनाए रखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उठाए गए ये कदम चुनाव को निष्पक्ष और अनुशासन पूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में संपत्ति विरूपण रोकने के लिए टीम गठित का गठन किया गया है। टीम में नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। टीम का गठन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और मुख्य नगर पालिका अधिकारी या जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समन्वय से किया गया है। टीम द्वारा सघन निरीक्षण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की जाएगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं निर्वाचन व्यय दल को अवगत कराएगी।




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