
इस राज्य के किसानों की हुई बल्ले बल्ले, मिनी ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार दे रही 90 फीसदी सब्सिडी
भारत एक कृषि प्रधान देश है. यहां करोड़ों किसान परिवार खेती-किसानी पर निर्भर हैं. इसलिए किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं. ताकि किसानों को खेती-बाड़ी में किसी तरह की परेशानी न हो. अगर आप भी एक किसान हैं तो आपके लिए खुशखबरी है.
दरअसल, कर्नाटक सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक स्कीम शुरू की है. इस स्कीम के जरिए अगर आप खेती-किसानी के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं तो आपको सरकार की तरफ से मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर 90 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी. तो चलिए जानते हैं कैसे मिलेगा लाभ.
क्या है ये योजना?
यह योजना सिर्फ कर्नाटक के किसानों के लिए है. इस योजना का नाम कृषि भाग्य योजना है. योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के किसानों को मदद पहुंचाना है. ताकि वे आसानी से खेती कर सकें. इस स्कीम के जरिए ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को सरकार की तरफ से 90 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. सरकार पात्र किसानों को इस योजना में आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रही है. इस योजना में मिनी ट्रैक्टर और अन्य हाईटेक मशीनरी सहित अलग-अलग कृषि उपकरणों पर छूट दी जा रही है.
तो चलिए जानते हैं किसे मिलेगा कितना लाभ?
अगर आप अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के हैं तो आपको ट्रैक्टर की खरीद पर 90 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, अगर आप सामान्य श्रेणी के किसान है तो मिनी ट्रैक्टर के लिए 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाएगी.
कैसे करें अप्लाई?
अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपको नजदीकी किसान संपर्क केंद्र पर जाकर अपना आवेदन जमा करना होगा. इसके साथ ही आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे. अधिक जानकारी के लिए, किसान सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं या किसान संपर्क केंद्र पर जा सकते हैं.
इन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत
एक पहानी (आरटीसी)
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की एक प्रति
दो पासपोर्ट साइज की फोटो
100 रुपये का बॉन्ड पेपर
इन मशीनों की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी
मिनी ट्रैक्टर
पावर टिलर
रोटावेटर
वीडर
पावर स्प्रेयर
डीजल पंप सेट
हल मिल
मोटर चालित मोटर कार
मोटर चालित छोटे ऑइलर
इस योजना के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई की मशीन और औजार (एचडीपीई पाइप) भी 90 परसेंट की रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
कौन कर सकता है अप्लाई?
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास कुल खेती योग्य क्षेत्र में कम से कम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए. हालांकि, अगर आपने कृषि होंडा योजना या किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले चुके हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.