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CG : 12 वर्ष के छात्र ने डिवाइस बनाकर कराया पेटेंट.

पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाईन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है. पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति या संस्था इनका उपयोग बिना पेटेंट धारक की अनुमति के नही कर सकता।

अधिकतर शोधकर्ता अथवा p.hd की उपाधि वाले पेटेंट का कानूनी अधिकार प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के एक महज 12 वर्ष के छात्र ने पेटेंट कराने की उपलब्धि हासिल की है।

रायपुर जिले के श्रीधर सनाढ्य जो कि कक्षा सातवीं के विद्यार्थी हैं, उन्होंने महज 12 वर्ष की उम्र में एक एडजेस्टेबल फ्लेमिंग डिवाइस बनाकर पेटेंट कार्यालय भारत सरकार से पेटेंट कराये जाने का प्रमाण पत्र हासिल किया।

श्रीधर सनाढ्य कृष्णा विकास ग्लोबल स्कूल के छात्र हैं, इनके पिता डॉ. श्रीकांत सनाढ्य शिशु रोग विशेषज्ञ और माँ डॉ. आकांक्षा सनाढ्य रूंगटा कॉलेज में प्रोफेसर हैं।




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