
सरायपाली : चरित्र शंका पर पति ने ही वाद विवाद के बाद पत्नी को शिशुपाल पर्वत से दिया था धक्का, पुलिस ने किया खुलासा
महासमुन्द पुलिस के द्वारा सिंघोडा क्षेत्र के शिशुपाल पर्वत के नीचे जंगल में मिली अज्ञात महिला की हत्या का खुलासा
मृतक खिरबाई मानिकपुरी की हत्या करने वाला आरोपी महासमुन्द पुलिस की गिरफ्त में।
पति ही निकला पत्नि का हत्यारा।
पति ने ही वाद विवाद के बाद पत्नि को पहाड़ के ऊपर से दिया था धक्का।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। दिनांक 22 मार्च 2025 को पुजारीपाली के अजय बरिहा को खोजनें के लिये शिशुपाल पर्वत में झरनें के नीचे चट्टान तरफ खोजनें गये थे तब देखे कि झरना के नीचे पत्थर चट्टान में एक अज्ञात महिला का शव औंधे मुह गिरा हुआ था, मृतिका अज्ञात महिला की पहचान नही हो पा रही है कि थाना बलौदा मे मर्ग कं 04/25 पंजीबद्ध कर मर्ग जांच कि जा रही थी कि
25 मार्च 2025 को चतुर्भुज मानिकपुरी पिता शंकरदास मानिकपुरी उम्र 31 साल निवासी बानीपाली थाना सरायपाली के द्वारा अज्ञात मृतिका के शव, कपडे, बांये हाथ की तर्जनी में बने गोदना को देखकर अज्ञात शव की पहचान खिरबाई मानिकपुरी के रूप में किया गया और बताया कि करीबन 04 वर्ष पूर्व खीरबाई का विवाह जलपुर के भोजराज मानिकपुरी से हुआ था विवाह के करीबन 03 साल बाद भोजराज, खीरबाई के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करता था जिसके डर से खीरबाई अपनें माईके आ गयी थी।
06 मार्च 2025 को खिरबाई अपने मोटर सायकल से काम करने के लिए सरायपाली जाने निकली और बोली कि शाम को मैं अपनें पति भोजराज मानिकपुरी के पास जाउंगी उन्ही के साथ रहुंगी जो शाम तक वापस नही आयी। कि प्रार्थी रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध धारा 103, 238 बी.एन.एस का प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस की टीम के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर मृतक के बारे में तकनीकी सहायता से तथा अलग-अलग टीम गठित कर छोटी सी छोटी जानकारी, प्रेम प्रसंग एवं मृतक के निजी जीवन के संबंध में जानकारी एकत्र किया गया तथा परिस्थिति जन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा संदेही पति ग्राम जलपुर निवासी भोजराज मानिकपुरी से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ किया गया । जिसने अपना नाम (01) भोजराज मानिकपुरी पिता पंचराम मानिकपुरी उम्र 26 वर्ष सा. स्कुलपारा, जलपुर थाना सरायपाली, महासमुन्द का निवासी होना बताया। जिससे पुलिस की टीम के द्वारा पत्नि खिरबाई मानिकपुरी के संबंध में पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब देने लगा। टीम के द्वारा लगातार पूछताछ करने पर अपना अपराध छुपा नही सका और अपने पत्नि खिरबाई मानिकपुरी का चरित्र शंका पर हत्या करना स्वीकार किया और बताया कि दिनांक 07 मार्च 2025 को मृतक खिरबाई को सरायपाली से मोटर सायकल में बैठाकर शिशुपाल पर्वत लेकर गया और पहाड से उपर से धक्का दे दिया जिससे मृतक खिरबाई की मृत्यु होना बताया। आरोपी भोजराज मानिकपुरी के कब्जे से 01 मोटर सायकल जप्त कर आरोपी के विरूध्द थाना बलौदा में अपराध धारा 103, 238 बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
यह संर्पूण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस के द्वारा की गई।