
CG : मनमानी और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में प्रधानपाठक निलंबित
जशपुर / पत्थलगांव। किलकिला के समीप ग्राम नारायणपुर स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक रत्नाकर खुटिया के खिलाफ शिकायतों की जांच के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। स्कूल की रसोइया धनेश्वरी बाई समेत स्थानीय ग्रामीणों और भाजपा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने लगातार उनके मनमाने रवैये व गांव में राजनीति करवाने की शिकायत विधायक पत्थलगांव तक पहुंचाई थी।
वहीं प्रधानपाठक के खिलाफ चले विभागीय जांच में पाया गया कि प्रधानपाठक ने रसोइया को बिना पूर्व सूचना कार्य से अलग कर दिया था, शाला विकास समिति का मनमाने तरीके से गठन किया गया था, संस्था को वर्ष 2024-25 में प्राप्त अनुदान राशि का उपयोग नियमों के अनुरूप नहीं किया गया तथा खरीदी गई सामग्रियों की प्रविष्टि स्टॉक पंजी में दर्ज नहीं की गई। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। रत्नाकर खुटिया को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कांसाबेल नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।