
PF New Rules, अब बिना कारण साल में 6 बार निकासी की सुविधा!
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। पहले PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए अलग-अलग कारण बताने पड़ते थे, लेकिन अब नई व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को साल में 6 बार तक PF से पैसा निकालने की छूट मिल सकती है और खास बात यह है कि इसके लिए कोई वजह बताना जरूरी नहीं होगा।
लेकिन इसमें एक शर्त भी है
EPFO यह सुविधा तो दे रहा है, लेकिन PF पूरी तरह खाली न हो जाए, इसके लिए लिमिट तय की गई है। यानी आप अपने बैलेंस का सिर्फ 50% तक ही निकाल पाएंगे। इससे आपका रिटायरमेंट फंड भी सुरक्षित रहेगा और इमरजेंसी में तुरंत पैसे की जरूरत भी पूरी हो सकेगी।
अभी तक क्या थे पुराने नियम?
शादी के खर्च के लिए PF का 50% निकाल सकते थे, लेकिन कम से कम 7 साल की मेंबरशिप जरूरी थी।
बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यही शर्त लागू थी।
घर खरीदने या बनाने के लिए 5 साल की नौकरी पूरी करनी होती थी।
मेडिकल इमरजेंसी में लिमिट नहीं थी, जरूरत के हिसाब से पैसा निकाला जा सकता था।
बेरोजगारी की स्थिति में PF का 75% निकालने की अनुमति थी, बशर्ते आप कम से कम एक महीने से बेरोजगार हों।
EPFO में आने वाले और बदलाव
ई-नॉमिनेशन अनिवार्य: ताकि परिवार को क्लेम करते समय कोई परेशानी न हो।
पासबुक लाइट फीचर: PF बैलेंस चेक करना आसान होगा।
फास्ट ट्रैक सेटलमेंट: क्लेम निपटान पहले से ज्यादा तेज़ होगा।
अब PF अकाउंट धारकों को अपने ही पैसे पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। बिना वजह बताए साल में 6 बार तक पैसे निकालने का विकल्प, कर्मचारियों को न सिर्फ राहत देगा बल्कि अचानक आने वाली आर्थिक जरूरतों में भी मददगार साबित होगा।