सरायपाली : कपड़ा से दबाया मुंह, पैर बांधकर की पिटाई; पति और डेढ़ सास पर केस दर्ज
सरायपाली थाना क्षेत्र के ग्राम छोटे साजापाली निवासी एक महिला ने अपने पति और डेढ़ सास (ननद) के खिलाफ मारपीट के मामले में थाने में शिकायत दर्ज करायी है.
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2022 में उसकी शादी धनंजय चौहान के साथ सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुई थी. शादी के एक वर्ष बाद से ही उसका पति लड़ाई-झगड़ा, मारपीट करने लगा. पीड़िता राशन वगैरह तथा बच्ची के लिए दूध वगैरह के लिए बोलती थी तो उसका पति ध्यान नहीं देता था. पीड़िता दर्जी का काम करती है, उससे जो पैसा मिलता था उससे वह अपना एवं बच्चे का भरण पोषण करती थी.
पीड़िता ने आगे बताया कि अभी उसका सिलाई का काम ठीक से नहीं चल रहा है, जिससे उसे राशन, बच्चे के दूध वगैरह व्यवस्था करने में समस्या हो रही है. 21 अक्टूबर को पीड़िता ने अपने पति को राशन एवं दूध के लिए कहा तो वह ध्यान नहीं दिया और कहीं चले गया.
शाम के समय घर आने पर पीड़िता ने फिर से राशन सामान के लिए बोला तो वह फिर से घर से जाने लगे. पीड़िता ने उसके हाथ को पकड़कर बोला कि तुम मेरे लिए राशन एवं बच्चे का दूध नहीं ला रहे हो मेरा पालन पोषण नहीं कर सकते तो मुझे चलो मायके छोड़ देना. इतने में उसका पति धनंजय चौहान तुम हमेशा कचर-कचर करती हो कहकर अश्लील गाली गलौच करते हुये हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा और जोर से धक्का मार दिया, जिससे वह अपनी बच्ची के साथ गिर गई.
बच्ची रोने लगी तो पीड़िता की डेढ़ सास गीता ऊर्फ गीतांजली बच्ची को उठाकर ले जाने लगी. पीड़िता ने ले जाने से मना किया तो गीता ने हाथ मुक्का से मारपीट की. धनंजय पीड़िता के सिर को पकड़कर दिवाल में ठोकने लगा. आज तुझे जान से मार दूंगा कहकर उसके दोनों पैर बांध दिया, गला को दबाने लगा और कपड़ा से मुंह को दबा दिया. मारपीट से पीड़िता को चोटे आई है.
22 अक्टूबर 2025 को पीड़िता के मम्मी-पापा आये तो उन्हें घटना के बारे में बताई. पुलिस ने मामले की शिकायत के बाद आरोपी धनंजय चौहान , गीता चौहान के खिलाफ धारा 115(2)-BNS, 296-BNS, 3(5)-BNS, 351(2)-BNS के तहत अपराध कायम किया गया है.