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पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य, नहीं कराने पर बैंक के लेनदेन सहित कई सरकारी सेवायें होंगी प्रभावित

पैन कार्ड धारकों के लिए एक अहम अलर्ट है। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। यदि तय समयसीमा तक लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे टैक्स और बैंक से जुड़े कई जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं।

आयकर विभाग द्वारा 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 के बाद पैन जारी किया गया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। वहीं, बाकी पैन धारकों के लिए इसकी अंतिम तारीख 31 मई 2024 तय की गई थी। हालांकि अब भी 31 दिसंबर तक लिंक कराने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देकर यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इसके बाद भी लिंक नहीं करने पर पैन को डीएक्टिवेट किया जा सकता है।


इनएक्टिव पैन होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाता है और जिन लोगों का टैक्स रिफंड आना होता है, उनका पैसा अटक सकता है। ऐसे मामलों में कई बार लोगों को नया पैन बनवाने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस की दरें ज्यादा कट सकती हैं और Form 26AS तथा टीडीएस-टीसीएस सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाते।

निष्क्रिय पैन का असर बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन पर भी पड़ता है। ऐसे लोग बैंक खाता खोलने, एटीएम या डेबिट कार्ड लेने, 50 हजार रुपये से ज्यादा नकद जमा करने और 10 हजार रुपये से ऊपर के बैंक ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रह सकती है, जिससे कई सरकारी सेवाएं भी बाधित हो जाती हैं। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश पर भी रोक लग सकती है।

आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे किसी भी तरह की वित्तीय और कानूनी परेशानी से बचने के लिए 31 दिसंबर से पहले पैन को आधार से लिंक जरूर करा लें।


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