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त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 : जिला एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई 15 नवम्बर को

महासमुंद, 06 नवम्बर 2019/छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज अधिनियम 1993 की धारा 23 एवं 25 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निवार्चन नियम 1995 के नियम-6 के तहत सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई 15 नवम्बर 2019 को प्रातः 11ः00 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज अधिनियम 1993 की धारा 30 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निवार्चन नियम 1995 के नियम-6 के तहत जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य पद के लिए आरक्षण की कार्रवाई 15 नवम्बर 2019 को अपरान्ह 03ः00 बजे जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया जाएगा।

इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज अधिनियम 1993 की धारा 13 एवं 17 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निवार्चन नियम 1995 के नियम-6 के तहत जिले के ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच एवं सरपंच पद के आरक्षण की कार्रवाई किया जाएगा। जनपद पंचायत बसना के लिए 20 नवम्बर 2019 को प्रातः 11ः00 बजे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जनपद पंचायत महासमुन्द के लिए 21 नवम्बर 2019 को प्रातः 11:00 बजे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, बागबाहरा के लिए 21 नवम्बर 2019 को प्रातः 11:00 बजे शंकराचार्य भवन में, पिथौरा के लिए 21 नवम्बर 2019 को प्रातः 11:00 बजे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एवं सरायपाली के लिए 22 नवम्बर 2019 को प्रातः 11:00 बजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आरक्षण की कार्रवाई किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र प्रेषित कर संलग्न सूचना का प्रकाशन जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में करा कर मुनादी कराने तथा आरक्षण की कार्रवाई से संबंधित समस्त तैयारी के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने को कहा है।




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