जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद द्वारा ई-फाइलिंग संपर्क क्रांति सहायता केन्द्र की हुई स्थापना
11 जुलाई 2020 को आयोजित की जाएगी राज्य स्तरीय लोक अदालत
महासमुंद
17 जून 2020/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री मोहम्मद जहाँगीर
तिगाला ने बताया कि जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान सोशल डिस्टेसिंग को
ध्यान में रखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विभाग में ई-फाइलिंग संपर्क
क्रांति सहायता केन्द्र खोला गया है। इसके माध्यम से वकील प्रकरण के सभी
दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। दस्तावेज संबंधित कोर्ट को उपलब्ध हो
जाएगा। इसके अलावा वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रकरण के बारे में बहस
कर सकते हैं। इस प्रकार के दस्तावेज को ऑनलाइन जज के समक्ष पेश कर सकते
है। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए जिला न्यायालय के वकीलों को
न्यायालयीन कार्यवाही करने के लिए सहयोग के तौर पर ई-फाइलिंग संपर्क
क्रांति सहायता केन्द्र की शुरुआत की गई। जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला
विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुषमा सावंत द्वारा उक्त केन्द्र का उद्घाटन
किया गया। ऐसे वकील जिनके द्वारा एंड्रायड मोबाइल कंप्यूटर स्कैनर की
सुविधा उपलब्ध नहीं है या फिर उपयोग में नहीं लाते हांेगे, उनकी सुविधा के
लिए ई-फाइलिंग की व्यवस्था की गई है।
उन्होंने बताया कि इससे वकीलों की
समस्या का निराकरण हो जाएगा। हेल्प डेस्क में ड्यूटी करने वाले
कर्मचारियों द्वारा अधिवक्ताओं को ई-फाईलिंग की प्रक्रिया के बारे में
प्रशिक्षण देंगे। न्यायालय परिसर में वकीलों के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग के
लिए अलग से एक कक्ष बनाया गया है। वहां ई-डेस्क उपलब्ध है। यहां से वकील
पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से
कोर्ट में बहस करेंगे। इस कार्यक्रम में डॉ. मनोज कुमार प्रजापति, प्रथम
अपर जिला न्यायाधीश, श्रीमती निधि शर्मा तिवारी, अपर जिला न्यायाधीश,
सुश्री पुष्पलता मार्कण्डेय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री
मोहम्मद जहाँगीर तिगाला उपस्थित रहे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव
श्री मोहम्मद जहाँगीर तिगाला द्वारा जानकारी दी गई कि 11 जुलाई 2020 को
राज्य स्तरीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। वर्तमान समय में अदालतों की
नियमित कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार स्थगित है
तथा केवल अत्यावश्यक कार्य का संपादन सीमित न्यायाधीशों एवं स्टाफ के
माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है, जिसके कारण कई प्रकरणों के निराकरण
में विलम्ब कारित हुआ है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय एवं
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकरणों के आपसी सामंजस्य एवं
राजीनामा के आधार पर त्वरित निराकरण हेतु राज्य स्तरीय लोक अदालत का आयोजन
किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ समस्त पक्षकार प्राप्त कर सकते
है एवं कई वर्षों से लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों का त्वरित निराकरण करवा
सकते हैं। इस लोक अदालत में मुख्य रूप से दुर्घटना दावा एवं कुटुम्ब
न्यायालय में लंबित मामलों को विशेष महत्व दिया जाएगा। जिससे आमजन वर्तमान
आर्थिक तंगी के वातावरण में अवार्ड प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ कर
सकते है। इस संबंध में पक्षकार अपने अधिवक्ता या जिला न्यायालय स्थिति
विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रबंध कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।