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होम क्वारेंटीन में रहने वाले व्यक्ति की ऑनलाईन होगी निगरानी, 25 मीटर के स्थल दायरे से बाहर निकलने पर एफआईआर के आदेश..

कलेक्टर भीम सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की दृष्टि से होम क्वारेंटीन में रहने वाले व्यक्तियों की ऑनलाइन निगरानी किये जाने के निर्देश दिये है. राज्य के बाहर से आने वाले व्यक्तियों के होम क्वारेंटीन में पहुंचने पर स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा पुलिस के अधिकारी होम क्वारेंटीन स्थल से ही उसको मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करायेंगे.

रजिस्ट्रेशन होते ही उसकी लोकेशन की जानकारी प्रशासन को प्राप्त होने लगेगी और क्वारेंटीन में रहने वाले व्यक्ति को उस नियत स्थान से 25 मीटर रेडियस (दायरे) के बाहर निकलते ही उसको एलर्ट प्राप्त होगा और निगरानी सेंटर में लाल निशान रीडिंग दर्ज हो जायेगी. यदि संबंधित व्यक्ति तुरंत निर्धारित स्थल नहीं पहुंचेगा तो उसकी टे्रकिंग कर पुलिस में एफआईआर दर्ज की जायेगी और वैधानिक कार्यवाही की जायेगी.

होम क्वारेंटीन में रहने वाले व्यक्तियों की ऑनलाईन निगरानी स्वास्थ्य, नगर निगम और पुलिस कर्मचारियों की टीम संयुक्त रूप से करेगी.




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