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व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए दिए गए ज्वाइनिंग आदेश ख़ारिज, समय से पहले नहीं ली गई ज्वाइनिंग

व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए दिए गए ज्वाइनिंग आदेश को ख़ारिज कर दिया गया है. आपको बता दे की स्कूल शिक्षा विभाग ने 22-फरवरी 2021 को सीधी भर्ती के तहत व्याख्याताओं के नियुक्ति का आदेश ई और टी संवर्ग को जारी किए गए थे. नियुक्ति के आदेश की शर्तों के अनुसार व्याख्याताओं को 31 मार्च तक निर्धारित स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे. ज्वाइनिंग का आदेश 31 मार्च तक निर्धारित किया गया था, लेकिन कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति के आदेश को खारिज किया गया है. लोक शिक्षण संचालक जितेन्द्र शुक्ला ने ज्वाइनिंग के लिए दिए आदेश को निरस्त करने का आदेश जारी किया है.

आदेशानुसार कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति के आदेश को स्वयंमेव निरस्त माना जाना है. जिन व्याख्याताओं ने 31 मार्च 2021 तक अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उनके नियुक्ति के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है. निरस्त करने के आदेश की कॉपी को स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महालेखाकार छत्तीसगढ़, संचालक कोष, लेख एवं पेंशन इंद्रावती भवन, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ को पत्र जारी किया गया है.




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