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20 अप्रेल से 1 मई तक लाकड़ाउन रहेगा सुकमा ज़िला

सुकमा जिले में 20 अप्रेल से 1 मई तक लॉक डाउन की घोषणा की गई। इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी। केवल अति आवश्यक सेवाएं ही प्रारंभ रहेगी।सुकमा कलेक्टर विनीत नंदनवार ने आदेश जारी किया है। इसमें 20 अप्रेल के शाम 6 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी ।

मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलवरी को प्राथमिकता देंगे। छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जायेगा।
फल , सब्जी हेतु केवल स्ट्रीट वेंडरों अर्थात ठेला, साईकिल में रखकर गली-मोहल्लों, कॉलोनियों में प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक विक्रय की अनुमति होगी। नगरीय क्षेत्रों की सीमा से बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबा, रेस्टोरेंट को केवल टेकअवे ( Take away ) हेतु रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।




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