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खल्लारी : लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों पर कार्यवाहीं.

खल्लारी पुलिस को 18 सितम्बर 2021 को मुखबिर से सुचना मिली की ग्राम आंवराडबरी के मेन रोड किनारे सोभा बाई गोंड लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिली. पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर रेड कार्यवही कर आरोपीया सोभा बाई उम्र 52 वर्ष साकिन आंवराडबरी थाना खल्लारी जिला महासमुंद के कब्जे से एक पुरानी बिसलरी बाटल में भरी 50 ML महुआ शराब एवं दो डिस्पोजल गिलास किमती करीबन 20 रूपये जप्त किया गया.

इसी तरह खल्लारी पुलिस ने मुखबिर से सुचना मिली की ग्राम आंवराडबरी के मेन रोड किनारे सबेरा बाई लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उलद्ध कराते मिली. आरोपीया सबेरा बाई उम्र 50 वर्ष साकिन आंवराडबरी थाना खल्लारी जिला महासमुंद के कब्जे से एक प्लास्टिक बाटल में भरी 100 ML महुआ शराब एवं दो डिस्पोजल गिलास एवं दो पाउच नमकीन किमती करीबन 20रूपये जप्त किया गया। आरोपीया का कृत्य धारा 36 (च) 1 आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

इसी तरह बागबाहरा पुलिस को 18 सितम्बर 2021 को मुखबिर से सुचना मिली कि संटी गोलानी अपने चाय की दुकान में लोगों को शराब पीने- पिलाने की संसाधन उपलब्ध कराते मिला. पुलिस की टीम मुखबीर के बताये स्थान पर पहुचे पुलिस को देखकर शराब पीने वाले भाग गये। चाय ठेला में एक व्यक्ति मिला जिन्हें नाम पता पुछने पर अपना नाम संटी गोलानी उम्र 28 वर्ष साकिन वार्ड नं 08 गुरूद्वारापारा बागबाहरा थाना बागबाहरा जिला महासमुन्द का रहने वाला बताया. आरोपी के कब्जे से दो पौवा वाली देशी प्लेन शराब के शीशी में करीबन 25 - 25 एमएल शराब भरी हुयी कीमती 40 रूपये, 05 नग डिस्पोजल की खाली गिलास एवं 01 नग देशी प्लेन शराब की पौवा वाली खाली शीशी मिला.

आरोपीयों का यह कृत्य धारा 36 (C) आबकारी एक्ट का होना पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।




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