
जानिए, बैंक में कैसे बदल सकते हैं कटे-फटे नोट
भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक, कोई भी बैंक कटे-फटे या पुराने या मुड़े नोट लेने से मना नहीं कर सकता. बस ऐसे नोट नकली नहीं होने चाहिए. बता दें कि बैंक करंसी बदलने में कोई चार्जेस नहीं लेता है. वहीं आपका उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है. बस आप नजदीकी बैंक में जाकर अपने कटे-फटे नोट बदल सकते हैं.
नोट की दशा चेक करता है बैंक
बता दें कि नोट बदलना बैंक के ऊपर निर्भर करता है. कोई भी ग्राहक
बैकं पर नोट बदलने के लिए दबाव नहीं बना सकता. बैंक नोट बदलते समय इस बात को जरूर
चेक करता है क्या इसे जानबूझकर फाड़ा गया है. इसके अलावा बैंक नोट की कंडीशन भी
देखता है और उसके बाद ही उसे बदलता है.
ये नोट नहीं बदले जाते
आरबीआई (RBI) के नियमों के मुताबिक, बुरी
तरह से जले हुए, टु़कड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों का नहीं बदला जा सकता. इस
तरह के नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. इस तरह के नोटों से आप
अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंक में ही कर सकते हैं.
आधी राशि देने का है प्रावधान
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, 1
रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट में आधी राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है, इन
नोटों का पूरा ही पेमेंट किया जाता है. वहीं 50-2000 रुपए के नोट में आधे रुपए दिए
जाने का प्रावधान है.