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महासमुंद : अलग-अलग थाना क्षेत्र में 5 मामलों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही.

महासमुंद जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में 16 जनवरी को कुल 5 मामलों में आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है. जिसमे एक अवैध शराब बेचने वाला थाना 4 शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने वाले शामिल है.

महासमुंद थाना अंतर्गत ग्राम शेर में बलराम ध्रुव पिता पुनऊ राम ध्रुव उम्र 37 साल को उसके  घर के पीछे अवैध रूप से 7000 एम.एल. महुवा शराब कीमती 700 रू. को बिक्री करने वास्ते रखे जाने पर गिरफ्तार कर 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है.

खल्लारी पुलिस ने ग्राम मोंहदी में मीना साहू पति गणेश साहू उम्र 30 साल को अवैध रूप से आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 60 एम.एल. देशी प्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 30 रू. को जप्त कर तथा ग्राम कमरौद में रेखा भारती पति छबिराम भारती उम्र 30 साल को अवैध रूप से आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 60 एम.एल. देशी प्लेन शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 30 रू. को जप्त कर धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है.

इसी तरह पटेवा पुलिस ने गोंगल तिराहा के पास भागवत दीवान पिता मेहत्तर दीवान उम्र 41 साल को अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर अपराध कायम कर कार्यवाही किया गया है.

तथा तेन्दुकोना पुलिस ने ग्राम ठाकुरदीया कला में आरोपी  भागीरथी दीवान पिता जगदीश दीवान उम्र 23 साल को अपने घर के परछी में आरोपी द्वारा अवैध रूप से घटनास्थल पर आम लोगो को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराते मिलने पर उसके कब्जे से 50 एम.एल. महुआ शराब एवं 02 नग डिस्पोजल किमती 30 रू. को जप्त कर धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है.

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