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अब बिना पंजीकरण बिल्डर्स नहीं बेच सकेंगे मकान अथवा फ्लैट

छत्तीसगढ़ में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन पद संभालने के बाद विवेक ढांढ ने सोमवार को मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का गठन केंद्रीय अधिनियम के तहत किया गया है। इस प्राधिकरण में अध्यक्ष के अलावा दो सदस्य भी होंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है।

 

उन्होंने बताया बिक्री के लिए पहले बिल्डर को रेरा के दफ्तर में पंजीयन करवाना पड़ेगा। अगर कोई भी बिल्डर बिना पंजीयन कराए फ्लैट या मकान की बिक्री करता है तो रेरा कानून के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर पर जुर्माना के साथ सजा हो सकती है।


 3 साल तक की सजा का प्रावधान

विवेक ढांढ ने कहा कि रेरा में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है, नए बनने वाले प्रोजेक्ट के अलावा जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो भी इसी प्राधिकरण के अंतर्गत आएंगे। उन्होंने कहा कि बिल्डर अगर कोई गलतियां करते हैं तो रेरा कानून के तहत 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया हैं। इसके अलावा प्रमोटर यदि रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं करता हैं, तो प्रोजेक्टर की अनुमति लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में रेरा का  स्वरूप

  • केंद्रीय अधिनियम के तहत रेरा का गठन।
  • प्राधिकरण में अध्यक्ष और दो सदस्य।
  • रेरा से रियल एस्टेट सेक्टर का रेगुलेशन करना।
  • रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता व दक्षता लाना।
  • उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना और विवादों का शीघ्र समाधान करना।






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