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पटेवा : खेत के गेट को बंद करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों ओर से चले ईट-पत्थर व डंडे

पटेवा थाना अंतर्गत ग्राम झलप में खेत के गेट को बंद करने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, दोनों ओर से ईट-पत्थर, डंडे चले, जिसपर काउंटर मामला दर्ज किया गया है.

मुकेश कोसरिया ने पुलिस को बताया कि वह उसका खेत एवं शिवेन्द्र कोसरिया तथा चुनेश्वर कोसरिया का खेत आस पास लगा है । उसके खेत में घेरा तथा बांस का गेट लगा है । 24 मई 2022 के सुबह करीबन 11-30 बजे वह काम से अपने खेत गया था । खेत में लगे बांस के गेट को खोलकर अन्दर गया था और काम्पलेक्स के पास खड़ा था, उसी समय शिवेन्द्र कोसरिया खेत आया और बांस के गेट को बन्द कर रहा था तब वह गेट को क्यो बन्द कर रहे हो बोला, इतने में शिवेन्द्र कोसरिया उसे धक्का मुक्की कर गिरा दिया और मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौच कर हाथ मुक्का से मारने लगा तथा आज तुझे जान से मार दूंगा कहकर पास में पड़े ईट एवं पत्थर से उसके सिर में मार दिया ।

उसी बीच में चुनेश्वर उर्फ आदर्श आया और मां बहन की गाली गलौच करते हुए ईट से उसके सिर के पिछे में मारा तथा डण्डा लेकर आया और मारपीट किया । दोनो के द्वारा मारपीट करने से उसके सिर एवं पैर में चोट आया है । उसकी मां मीना बाई कोसरिया एवं भाभी राधिका कोसरिया आये और बीच बचाव कर झगड़ा छुड़ाये है । घटना को आसपास के लोगे देखे है । मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपीयों के विरूद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 34-IPC, 506-IPC अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

जबकि शिवेन्द्र कोसरिया ने पुलिस को बताया कि परिवार के मुकेश कोसरिया एवं उसका खेत अगल बगल लगा हुआ है । दोनो के खेत में अलग अलग घेरा एवं गेट लगा है कि 24 मई 2022 के सुबह लगभग 11-30 बजे वह अपने खेत गया था, खेत में गाय (जानवर) को भगाकर मुकेश कोसरिया के खेत में लगे गेट को बन्द कर रहा था उसी समय मुकेश कोसरिया अपने दुकान से चिल्लाते हुए आया और बोला कि मेरे गेट को क्यो बन्द कर रहा है कहकर मां बहन की अश्लील गाली गलौच किया तथा गाली गलौच करने से मना करने पर उसे धक्का देकर जमीन में गिरा दिया और आज तुझे जान से मार दूंगा बोलते हुए पास में पड़े ईट से मारा, जिससे उसके सिर एवं दाहिने हाथ में चोट आया है । मुंजानू साहू एवं चाचा का लड़का चुनेश्वर कोसरिया दोनो आये और बीच बचाव किये है. मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 294-IPC, 323-IPC, 506-IPC अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।




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