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यह आपदा है.... 48 घण्टे में रायपुर का पीलिया प्रभावित नहरपारा खाली करवायें: हाईकोर्ट

बिलासपुर:- मुकेश देवांगन द्वारा 4 वर्ष पूर्व प्रदूषित पानी के मामले में दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायधीश टीबी राधाकृष्णन एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार गुप्ता की युगलपीठ ने आदेशित किया है, कि रायपुर में फैला पीलिया आपदा है। यह याचिका अपनी चौथी वर्षगाठ मनाने जा रही है और नगर निगम काफी लंबे समय से जनता को साफ पानी पिलाने में असफल रहा है। अभी तक पीलिया से 6 मौतें हो चुकी हैं। आकड़ों के अनुसार 104 लोग नहरपारा में पीलिया से पीड़ित हैं। 

पर्यावरण संरक्षण मंडल की पानी सेम्पल जांच में ई-कोलाई निकल रहा है। एैसे में कोर्ट शांत नहीं बैठ सकता। अब संभव स्थिति यह ही दिख रही है कि प्रभावित क्षेत्र वालों को अस्थाई रहवास में रखा जाए, जहां पर उन्हें स्वच्छ पानी तथा खाना भी खिलवाया जाए। इसके लिए युद्धस्तरीय कार्यवाही की जाए। अभी से (आदेश लिखाने के समय से) 48 घण्टों के अन्दर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को अस्थाई रहवास में शिफ्ट किया जाए। सभी व्यय नगर निगम करेगा। इस मध्य क्षेत्र के रहवासियों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस, नगर निगम तथा राज्य का रहेगा।





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