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सीएम बघेल ने दिया बड़ा बयान...मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक हुआ पारित

रायपुर :छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 पेश किया. विपक्ष की आपत्तियों के बीच विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों मेें लिखा जाएगा.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मीडियाकर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 पेश करते हुए बताया कि कानून की क्या व्यवस्था है, किसके लिए यह लागू होगा, कौन से मीडिया कर्मी इस कानून में पात्र होंगे इसके प्रावधान में है. उन्होंने कहा कि यह एक व्यापक प्रभाव वाला विधेयक है. कई बार इस कानून की मांग आई. 2019 में ही समिति का गठन कर लिया गया था. सभी से रायशुमारी के बाद यह कानून तैयार किया गया. आज का यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा.

इसके पहले सदन में विधेयक को पेश किए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए इसे प्रवर समिति में भेजे जाने की मांग की. आसंदी ने विपक्ष की मांग को अस्वीकृत किया. इसके साथ ही चर्चा से विपक्ष के सदस्यों ने अपने आप को अलग कर लिया.


जानें विधेयक की खास बातें –
किन पत्रकारों को मिलेगी सुरक्षा
‘छत्तीसगढ मीडियाकर्मी सुरक्षा कानून’ के नाम से तैयार इस मसौदे में सुरक्षा पाने के हकदार पत्रकारों की अर्हता आदि का भी जिक्र है. इसके अनुसार-
ऐसा व्यक्ति जिसके पास मीडिया संस्थान में कार्यरत होने का परिचय पत्र या पत्र हो. मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए अथॉरिटी का गठन – पत्रकारों के पंजीकरण के लिए भी सरकार अथॉरिटी का निर्माण करेगी. तैयार कानून के प्रभावी होने के 30 दिन के अंदर सरकार पत्रकारों के पंजीकरण के लिए अथॉरिटी नियुक्त करेगी. – अथॉरिटी का सचिव जनसम्पर्क विभाग के उस अधिकारी को बनाया जाएगा, जो अतिरिक्त संचालक से निम्न पद का न हो. इसमें दो मीडियाकर्मी भी होंगे, जिनकी वरिष्ठता कम से कम 10 वर्ष हो. इनमें से एक महिला मीडियाकर्मी भी होंगी, जो छत्तीसगढ़ में रह और कार्य कर रही हों. – अथॉरिटी में शामिल होने वाले मीडियाकर्मियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा. कोई भी मीडियाकर्मी लगातार 2 कार्यकाल से ज्यादा अथॉरिटी का हिस्सा नहीं रह सकता. पत्रकारों की सुरक्षा के लिए समिति का गठन समिति द्वारा तैयार किए गए कानून के लागू होने के 30 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक समिति का गठन करेगी. यह समिति पत्रकारों की प्रताड़ना, धमकी या हिंसा या गलत तरीके से अभियोग लगाने और पत्रकारों को गिरफ्तार करने संबंधी शिकायतों को देखेगी
कौन होगा समिति का सदस्य – कोई पुलिस अधिकारी, जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से निम्न पद का न हो. जनसम्पर्क विभाग के विभाग प्रमुख और तीन पत्रकार, जिन्हें कम से कम 12 वर्षों का अनुभव हो. जिनमें कम से कम एक महिला सदस्य होंगी. इस समिति में भी नियुक्त किए गए पत्रकारों का कार्यकाल दो साल का ही होगा और कोई भी पत्रकार दो कार्यकाल से ज्यादा इस समिति का हिस्सा नहीं बन सकता है. – यही नहीं पत्रकारों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए सरकार एक वेबसाइट का निर्माण भी कराएगी, जिसमें पत्रकारों से संबंधित प्रत्येक सूचना या शिकायत और उस संबंध में की गई कार्यवाही दर्ज की जाएगी. जो इस अधिनियम के आदेश के अधीन होगा. किन्तु सूचना अपलोड करते समय यदि उस व्यक्ति की सुरक्षा प्रभावित होती है तो शासन ऐसे समस्त उचित उपाय करेगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति की गोपनीयता रखने और उसकी पहचान छुपाने के उपाय भी हो सकें.



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छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण को लेकर योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द को ज्ञापन सौपा गया. महासमुन्द दिनांक 12 मई 2025 छत्तीसगढ़ प्रदेश एन एच एम कर्मचारी संघ विगत 20 वर्षो से समस्याओं से जूझ रहे 16 हजार संविदा कर्मचारी दूरस्थ अंचलो में सिमित संसाधनों के बावजूद सतत रूप से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे है. कोविड महामारी के समय भी जान से जोखिम में डाल कर सेवाएं दिये है. 12 अप्रेल 2025 को एन एच एम को स्थापित हुये 20 वर्ष पूर्ण हो चुके है.संविदा कर्मचारी जाब की असुरक्षा, अल्प वेतन, बीमा पेंशन, अनुकम्पा जैसी समाजिक आर्थिक सुरक्षा से वंचित है, देश के विभिन्न राज्यों में जैसे मणिपुर, तमिलनाडू, हरियाणा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हिमांचल प्रदेश, आदि में एन एच एम कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लिए है. छत्तीसगढ़ में भी तत्काल नीति गत निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है. छत्तीसगढ़ में एन एच एम कर्मचारी संघ निम्न लिखित मांगो को लेकर आपसे निवेदन किया है. सविलियन एवं स्थाईकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण,कार्यमूल्यांकन सी आर ब्यवस्था में पारदर्शिता, लंबित 27 प्रतिशत वेतन बृद्धि, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकम्पा न्युक्ति, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा, स्थानांतरण नीति, न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा. समय पर नियमित वेतन की भुगतान आदि मांगो को लेकर माननीय श्री योगेश्वर राजू सिन्हा विधायक महासमुन्द जी को उनके निवास पर भेट किया गया. प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिरी, हेमंत सिन्हा, कौशलेद्र तिवारी, डॉ रवि दीक्षित, पूरन सिँह के मार्गदर्शन और महासमुंद एन एच एम जिला इकाई से जिला अध्यक्ष राम गोपाल खूंटे, देव कुमार ड़ड़सेना, आदि साथी मिलकर मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौपा गया.

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