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बसना : ओड़िसा से 102 पैकेट धान का अवैध रूप से तस्करी करते ट्रैक्टर के साथ 02 व्यक्ति पकड़ाये

बसना थाना अंतर्गत अन्तर्राज्यीय जांच चौकी सलगपानी के पास ओड़िसा से अवैध धान की तस्करी करते ट्रैक्टर से 102 पैकेट 45 क्विंटल 90 किलोग्राम कीमती 100200 रुपये धान की जप्ती कार्यवाही कर दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बसना थाना प्रभारी आशीष वासनिक ने नवभारत को बताया की छत्तीसगढ़ में ओड़िसा से अधिक धान का समर्थन मूल्य होने के कारण वहां का धान यहां की खरीदी केंद्रों में खपाने की कोशिश लगातार जारी है। खरीफ फसल की धान खरीदी शुरू होने के पहले ही कोचिया और धान दलाल सक्रिय है ताकि ओड़िसा औने पौने में धान की खरीदी कर उसे समर्थन मूल्य में बेच कर मुनाफा कमा सके। इधर जिला प्रशासन ने भी उनके मंसुबों को जानते हुए अवैध धान परिवहन पर कड़ी रणनीति बनाई है।

ख़रीफ़ वर्ष 2023-24 प्रदेश में किसानों के समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी में 01 नवंबर से प्रारंभ हो गयी है। इस बार सीमा पार से अधिक धान आने आशंकाओं को देखते हुए जिसके चलते महासमुंद पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने उड़ीसा से लगी सीमाओं पर चौकसी रखने के निर्देश मिले थे। जिसके कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच चौकी के साथ सतत निगरानी की जा रही थी कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि ओड़िसा राज्य से ग्राम सलपपानी के बार्डर होते हुये छत्तीसगढ की ओर ट्रेक्टर वाहन क्रमांक सीजी 06 ई 6810 आ रहा है कि सूचना पर ओड़िसा बार्डर ग्राम सलपपानी रवाना हुआ था कि ओड़िसा की ओर से आ रही ट्रेक्टर वाहन क्रमांक सीजी 06 ई 6810 के ट्राली में रखे 102 बोरी धान अवैध रूप से छग की ओर लाते हुए मिला जिसे रोककर वाहन चालक का नाम पता पूछने पर अपना नाम पदमोलाचन साहू पिता संतराम साहू उम्र 42 वर्ष निवासी केरामुड़ा तुकड़ा सलपपानी थाना बसना एवं ड्राईवर सीट के बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम श्यामलाल साहू पिता गजपति साहू उम्र 53 वर्ष निवासी केरामुड़ा तुकड़ा सलपपानी थाना बसना बताया।

ट्रेक्टर वाहन को जांच करने पर ट्रेक्टर के ट्राली में रखे 102 नग प्लास्टिक बोरी में भरी हुई धान प्रत्येक बोरी में करीबन 45-45 किलो कुल 45 क्विंटल 90 किलोग्राम, प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य कीमती 2183रूपये जुमला 1,00,200 रूपये को परिवहन करते मिला जिसे अवैध धान परिवहन व बिक्री करने के संबंध में संबंधित कागजात की मांग करने पर धान के परिवहन से संबंधित किसी प्रकार का वैध कागजात नही होना बताया जिसके कारण ओड़िसा से यहां की खरीदी केंद्र में खपाने हेतु ले जाने के संदेह पर परिवहन में प्रयुक्त ट्रेक्टर न्यू हालैण्ड क्रमांक सीजी 06 ई 6810 कीमती 5,00,000 रूपये कुल जुमला 6,00,200 रूपये जप्ती कार्यवाही कर विवेचना में लिया। कार्यवाही में थाना प्रभारी सहित प्रधान आरक्षक महेन्द्र पटेल, आरक्षक ललित यादव, नरेश बरिहा, सुनील चन्द्रवंशी, विरेन्द्र साहू, सुधीर प्रधान का निर्मल बरिहा योगदान रहा।




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