अवैध कब्जा करने वालो को नगर पंचायत बसना का नोटिस, खाली करने दिया तीन दिनों का समय
बसना नगर के वार्ड क्रमांक 12 शासकीय मद की घास भूमि की जमीन डबरी मेढ़ पर दुकान और मकान बनाकर अवैध कब्जा करने वालो को नगर पंचायत द्वारा कब्जा छोड़ने का नोटिस दिया गया है। 03 दिनों में कब्जा नही छोड़ने पर प्रशासन द्वारा कब्जा हटाने की कानूनी कार्यवाही की जावेगी।जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही कब्जाधारियों की होगी। नगर पंचायत बसना के सीएमओ सूरज सिदार ने बताया कि बसना नगर के पदमपुर रोड़ स्थित वार्ड क्रमांक 12 शासकीय मद की घास भूमि की जमीन खसरा नम्बर 125/2 राम जानकी मंदिर से लगे डबरी मेढ़ दुकान और मकान बनाकर अवैध कब्जा करने वाले संतराम भारद्वाज पिता मयाराम भारद्वाज, शिवशंकर डड़सेना पिता जैतराम, गजेन्द्र साहू पिता चमरूलाल साहू, अनिल कुमार सोनी पिता पुनाराम सोनी, चरणजीत सिंह छाबड़ा पिता गुरुदयाल, लखन लाल पिता सुरीत राम डड़सेना, टिकाराम दास पिता सुमीत दास, मो. दाउद पिता, मो. हाकिम, सोहन बंजारा पिता रूपसिंह बंजारा, जोहन बंजारा पिता रूपसिंह बंजारा, मानसी पटेल पति स्व फगनु पटेल, फकीर कुमार देवता पिता गुण सागर देवता, साजीद खान पिता गुलशेर खान, रफीक खत्री पिता अब्दुल सत्तार, शेख अय्याज पिता शेख अफजल, मनप्रीत सिंह पिता भूपेन्द्र सिंह, यशवंत साव पिता दासरथी साव, राकेश डड़सेना पिता हेमलाल डडसेना, टिकेश्वर साहू पिता अक्षय कुमार साहू, सरोज यादव पिता खगेश्वर, देवराज पिता बुढ़वा, यशीनी पति डिगेश्वर, भुवनेश्वर पिता गिरधारी, फगेश्वरी पति जगेश्वर, केदारनाथ अग्रवाल पिता बनवारी लाल, खालीद दानी पिता फारूख दानी, गुरजीत सिंह पिता पुरन सिंह, अमरू बंजारा पिता मनवा बंजारा, सलीम खान और मदनी 31 लोगों को कब्जा छोड़ने एनजीटी के तहत नोटिस जारी कर डबरी मेढ़ पर किए गए कब्जे को हटाने के आदेश जारी किया गया है। इनके द्वारा बनाये गए दुकान एवं मकान 03 दिनों के अंदर खाली कर कब्जा नही छोड़ा जाता है तो प्रशासन द्वारा कानूनी कार्यवाही करते हुए कब्जा हटाया जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी कब्जाधारियों होगी।
एनजीटी तहत अतिक्रमण हटाया जावेगा- सीएमओ सूरज सिदार
नगर पंचायत बसना आदेश के अनुसार एनजीटी के निर्देशानुसार तालाब किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत बसना एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया है कि आपके द्वारा नगर पंचायत बसना क्षेत्रान्तर्गत पदमपुर सड़क किनारे स्थित शासकीय भूमि तालाब किनारे अतिक्रमण कर भवन, दुकान का निर्माण कर आवासीय व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जिसके कारण तालाब में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उसके जीव जन्तु एवं बायो डायर्वसिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं तालाब का एरिया अतिक्रमण के कारण छोटा हो रहा है जिसके कारण भू- जल स्तर एवं निस्तारी पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जो कि एनजीटी गाईड लाईन का स्पष्ट उल्लंघन है। जिस पर उपरोक्त अवैध अतिक्रमण छग नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि सूचना प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर किए गए अवैध अतिकमण को हटाते हुए इस कार्यालय को लिखित में सूचित करें। अन्यथा की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी तथा उपरोक्त प्रक्रिया पर होने वाले समस्त व्यय आपसे वसूली की जावेगी जिसकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नही होगी।
एनजीटी क्या है
पिछले कुछ वर्षों में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी पर्यावरण के नियमन और प्रदूषण, वनों की कटाई, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित मुद्दों पर सख्त आदेश पारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय के में विकसित हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कुछ प्रमुख शक्तियाँ शामिल है।