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श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के जॉइंट एमडी, नेशनल एचआर हेड और छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड के विरुद्ध FIR

श्रीराम फाइनेंस के जॉइंट एमडी सुदर्शन हुल्ला, एचआर हेड ए गणेश, ज़ोनल बिज़नेस हेड सीजी संजय रूपचंदानी, रीजनल हेड जगदलपुर तुमन साहू, पूर्व स्टेट हेड सूरज सरोगी, जगदलपुर ब्रांच मैनेजर दिनेश चौहान के विरुद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर में एक जघन्य अपराध में FIR हुई है. बताया गया है कि इन सबके द्वारा 2021 में कुटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रार्थीगण निलेश पांडेय और रिंकु साहू के विरुद्ध सुकमा थाना में झूठी रिपोर्ट लिखा कर फसाया गया था जिसमें लोवर कोर्ट ने रिंकु साहू और निलेश पांडेय को बाइज्जत बरी कर दिया. प्रार्थीगण को कुछ सबूत हाथ लगने पर इन आरोपियों के ख़िलाफ़ थाना में रिपोर्ट कराया गया, जिसमें संजय रूपचंदानी को रायपुर के उसके निवास से और टूमन को भी रायपुर निवास से और दिनेश चौहान को जगदलपुर से पुलिस गिरफ़्तार द्वारा किया गया है.

निलेश कुमार पांडेय पिता जी.पी. पांडेय उम्र 42 वर्ष निवासी करकापाल ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है की वह मेसर्स श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में 17 वर्षो से एवं जनवरी 2018 से जनवरी 2021 तक रिजनल बिजनेश हेड के पद पर जगदलपुर में कार्यरत था. उसका मुख्य कार्य व्यावसायिक वाहनों में ग्राहकों को उसके अधिनस्थ आने वाली शाखाओं के शाखा प्रबधकों को समायोजित कर ऋण मुहईया करवाना एवं कंपनी द्वारा दिये गये टारगेट को पूरा करना.

जून 2021 में संजय रूप चंदानी, दिनेश सिंह चौहान, टूमन लाल साहू, सुदर्शन बी होला, सुरज सरोगी, .ए. गणेश ने दुर्भावना से ग्रसित होकर एवं मिलकर छलपूर्वक कुटरचना करते हुये अपराधिक षड़यंत्र कर मिथ्या साक्ष्य गढ़ कर छलपूर्वक निलेश और उसके अधिनस्थ रिंकु साहू को सामाजिक मानसिकएवं आर्थिक हानि पहुँचाने के उद्देश्य से झुठी एवं फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर सुकमा थाना में 24 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज करवाई गई जिसके कारण 7 दिन निलेश को जेल अभिरक्षा में रहना पडा एवं कंपनी से निष्कासित कर दिया गया. संजय ने अपने पद और कंपनी में जमा आम जनता (जमाकर्ता) के पैसों का दुरुपयोग करते हुय 70000/-रूपये कंपनी से आहरित कर प्रार्थियों के खिलाफ एफआईआर करवाने एवं गिरफ्तार करवाने के लिये उपयोग किया है.
निलेश ने मामले की शिकायत 12 जून 2024 को थाने में दर्ज करायी. पुलिस 120-B-IPC, 193-IPC, 420-IPC, 468-IPC, 471-IPC के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई थी. आरोपी संजय रूपचंदानी को रायपुर के उसके निवास से और टूमन को भी रायपुर निवास से और दिनेश चौहान को जगदलपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

वहीं कंपनी के 6 कर्मचारियों के विरुद्ध FIR दर्ज होने के बाद मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने सीजी संदेश डॉट कॉम से संपर्क कर कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर लग रहे सारे आरोपों को निराधार बताया है, उनका कहना है कि उनकी कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर लगाये गए सारे आरोप निराधार हैं. उनकी लीगल टीम जल्द ही लगे इन आरोपों को निराधार साबित कर देगी.

कंपनी का कहना है कि श्रीराम फाइनेंस की सुकमा शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक विजय राज सिंह, रिजनल बिजनेश हेड निलेश कुमार पाण्डे और  रिंकू साहू ने पैसों को लेकर हेराफेरी की घटना की है. जिससे कंपनी को वित्तीय नुकसान हुआ, और उन्हें उनके पदों से बर्खास्त कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई.

श्रीराम फायनेंस की ओर से कहा गया कि हाल ही में, हमें पता चला कि उक्त बर्खास्त कर्मचारी द्वारा हमारी कंपनी में कार्यरत 6 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं. कंपनी का कहना है कि उनके द्वारा को जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है, वह निराधार हैं. उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को किसी तरह के कोई जाली दस्तावेज नही दिए हैं.




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