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महासमुंद : फर्जी ऋण पुस्तिका प्रस्तुत कर जमानत लेने के मामले में केस दर्ज

फर्जी ऋण पुस्तिका प्रस्तुत कर जमानत लेने के मामले में महासमुंद थाने में एक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गई है.

थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, प्रथम सत्र न्यायालय, महासमुंद के लंबित विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक एच- 28/2024 शासन विरुद्ध तिमोथी जाल व एक अन्य धारा 20 ख एन.डी.पी.एस. एक्ट में थाना कोमाखान के अपराध क्रमांक 85/2024 न्यायालय के जमानत याचिका क्रमांक 538/2024 सुरेंद्र छूरा विरुद्ध शासन आदेश दिनांक 08 अगस्त 2024 एवं जमानत याचिका क्रमांक 500/2024 तिमोथी जाल विरुद्ध शासन आदेश दिनांक 29 जुलाई 2024 में अभियुक्त तिमोथी जाल एवं सुरेंद्र छुरा का जमानत 02 अगस्त 2024 एवं 14 अगस्त 2024 को 10- 10 हजार रुपये का जमानत लिया गया था.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा 01 फरवरी 2018 को पारित निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जमानतदार द्वारा पेश राजस्व दस्तावेज के सत्यापन हेतु तहसीलदार आरंग को भेजा गया था, जिसमें तहसीलदार आरंग के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ऋण पुस्तिका क्रमांक 215574 पूर्ण रूप से फर्जी है.

मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी संतोष कुमार साहू पिता गंगाराम के विरुद्ध 318(4)-BNS के तहत अपराध कायम किया गया है.




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