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सरायपाली : स्टाक घटाने के उद्देश्य से फर्जी गेटपास बनाकर जारी किया डीएम, जाँच में मिली 4.5 करोड़ रुपये से भी अधिक की अनिमियतता

सरायपाली के धान उर्पाजन केन्द्र केना में अनिमियतता होने की शिकायत पर जांच समिति ने मामले की जाँच कर अनिमियतता के दोषी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया है. यह अनिमियतता 4.5 करोड़ रुपये से भी अधिक की बताई गई है.

जिसमे धान उर्पाजन केन्द्र केना में 1639 नग पुराना बारदाना कीमती 40975 रूपये एवं 36998 बोरा धान वजन 14519.20 क्विंटल 4,50,09,520 रूपये जुमला 4,50,50,495 रूपये की अनिमियतता के दोषी उपार्जन केन्द्र प्रभारी भीष्मदेव पटेल, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर शौनक नायक एवं वारदाना प्रभारी बिरेन्द्र साहु के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया है.

धान उपार्जन केन्द्र केना की जाँच में पाया गया कि धान खरीदी प्रभारी भीष्मदेव पटेल के कहने पर डाटा एण्ट्री ऑपरेटर शौनक नायक के द्वारा ट्रांसपोटर माड्यूल से दिनांक 14 जनवरी 2025 को 30 एवं दिनांक 15 जनवरी 2025 को 01 गेट पास जारी किया गया था. एवं दिनांक 14 जनवरी 2025 एवं 15 जनवरी 2025 को 31 डीएम जारी कर फर्जी रूप से 25,925 बोरा धान वजन 10370 क्विंटल स्टाक घटाया गया.

संग्रहण केन्द सरायपाली के धान आवक पंजी एवं सोसाइटी से जारी संग्रहण केन्द्र को अप्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 31 गाड़ियों दिनांक 24 जनवरी 2025 तक अप्राप्त है. इस प्रकार भीष्मदेव पटेल उपार्जन कन्द्र प्रभारी केना द्वारा धान का स्टाक घटाने के उद्देश्य से फर्जी गेटपास बनाकर डी.एम. जारी किया गया.

उर्पाजन केन्द्र केना के धान खरीदी प्रभारी द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को 06 गेटपास बनाकर 06 डी.एम. जारी किया गया, उक्त गाडियों में औसत 39.00 कि.ग्रा. प्रतिबोरा धान से कम वजन प्राप्त होने के कारण उक्त गाडियों की 3150 बोरी वजन 1260.00 क्विंटल धान का संग्रहण केन्द्र में ऑनलाईन प्रविष्ठि नहीं की गई.

दिनांक 23 जनवरी 2025 को धान उर्जाजन केन्द्र केना के भौतिक सत्यापन में 10373 भर्ती बोरा धान कम पाया गया है एवं खाली बारदानों की गिनती करने पर 917 नग नया खाली बारदाना अधिक एवं 1639 नग पुराना बारदाना कम पाया गया.

धान उपार्जन केन्द्र में कुल 36298 भर्ती बोरा धान, वजन 14519.20 क्विंटल धान कम पाया गया, जो गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है जिस हेतु उपार्जन केन्द्र प्रभारी भीष्मदेव पटेल, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर शौनक नायक एवं बारदाना प्रभारी बिरेन्द्र साहु को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसके विरूद्ध अनुशंसानात्मक एवं वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया है.

तथा मामले में पुलिस से इसकी शिकायत करने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 3(5)-BNS, 318(4)-BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.


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