
महासमुंद : मनः प्रभावी नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने औषधि प्रतिष्ठानों की सघन जांच जारी
जांच में पांच औषधि प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर औषधि एवं प्रसारण सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के तहत कार्यवाही प्रचलन में है। साथ ही चिकित्सक की पर्ची के बगैर मनः प्रभावी दवाएं बेचने निर्देश भी दुकान संचालकों को दिए गए। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए भी निर्देशित किया गया। अधिकांश दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगा पाया गया एवं शेष दुकानों को सात दिवस में सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु निर्देशित किया गया। औषधि की गुणवत्ता की जांच हेतु कुल 6 औषधियों का नमूना औषधि रेबिटीज 20 विकासखंड पिथौरा, औषधि सिप्रोसीन 40 एवं औषधि कोल्डिन प्लस डीएस 60 एमएल विकासखंड महासमुंद, औषधि जुरासेफ टेबलेट आईपी 200 मिलीग्राम एवं औषधि निमुसेट टेबलेट विकासखण्ड सरायपाली एवं औषधि एस्थालीन 2 विकासखंड बागबाहरा की औषधि प्रतिष्ठानों से संकलित कर जांच हेतु राज्य और की परीक्षण प्रयोगशाला कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया।