
Tax on Farmers: किसानों को देना पड़ता है इनकम टैक्स या नहीं? ऐसे समझें पूरी सच्चाई
अगर आप किसान हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर लोगों के मन में यह धारणा होती है कि किसान पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग है। सरकार ने किसानों को टैक्स में कई छूट जरूर दी है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उन्हें भी टैक्स भरना पड़ सकता है।
क्या कहते हैं नियम?
भारत सरकार के Income Tax Act 1961 की धारा 10(1) के तहत खेती से होने वाली आय को पूरी तरह टैक्स फ्री रखा गया है। यानी अगर आप फसल बेचकर, सब्जी या अनाज बेचकर ही कमाई कर रहे हैं, तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि खेती को जोखिम भरा माना जाता है और यह पूरी तरह मौसम पर निर्भर होती है।
कब देना पड़ सकता है टैक्स?
हालांकि, यह छूट हर स्थिति में लागू नहीं होती। अगर किसान की कमाई खेती के अलावा किसी और स्रोत से भी है, तो उस पर टैक्स लग सकता है। उदाहरण के लिए:
अगर कोई किसान शहर की कृषि भूमि बेचता है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है।
अगर खेती को बिज़नेस की तरह चलाया जा रहा है (जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या प्रोसेसिंग यूनिट), तो वह आय बिज़नेस इनकम मानी जाएगी।
अगर किसान की गैर-कृषि आय सालाना ₹2.5 लाख से अधिक है, तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी होगा।
वहीं, अगर पूरी आय सिर्फ खेती से है और किसी अन्य स्रोत से कोई कमाई नहीं हो रही है, तो टैक्स और ITR दोनों की जरूरत नहीं है।