
महासमुंद : कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समय सीमा की बैठक
कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय योजनाओं, विभागवार लंबित मामलों एवं कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी, सभी विभाग के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ सहित सभी ब्लॉक स्तरीय संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर लंगेह ने 12 एवं 13 अक्टूबर को होने वाले कलेक्टर कांफ्रेंस की तैयारी के संबंध में विभागों से प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा किए गए कार्यां एवं उपलब्धियों को अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में अनिवार्य रूप से प्रविष्टि करें। उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने गढ़फुलझर, खल्लारी एवं दुर्गापाली में किए गए घोषणाओं के अनुरूप कार्यां में प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि ई-ऑफिस के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह मूव किए गए फाइलों की स्थिति अपडेट की जाए तथा ई-ऑफिस के अंतर्गत ही पत्राचार व्यवहार में लाई जाए।
कलेक्टर ने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 14 अक्टूबर तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनमें एग्रीस्टेक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे तथा मैन्युअल गिरदावरी की सूची अनिवार्य रूप से चस्पा कर पठन कराया जाए।
यदि कोई दावा-आपत्ति मिलती है तो उसका पुनः पीवीआर ऐप से सत्यापन कर आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके लिए सभी जनपद पंचायत सीईओ को निर्देश दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत शेष आवासों को पूर्ण करने निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि आवास का कार्य प्रतिदिन प्रगतिरत रहें। कलेक्टर ने जनमन की समीक्षा में पूर्ण सिच्युएशन के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने 11 अक्टूबर से प्रारम्भ होने वाले सांसद खेल महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संकुल स्तर पर आयोजित होने वाले खेल प्रतियोगिता के लिए मैदान की आवश्यक तैयारी एवं खेल सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
साथ ही राज्य शालेय प्रतियोगिता के लिए मैदान में एंबुलेंस की व्यवस्था एवं आवास में शौचालयों की नियमित सफाई की व्यवस्था करें। साथ ही बैठक में समय-सीमा में प्राप्त पत्रों की समीक्षा, जनशिकायत निवारण एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम, न्यायालयीन प्रकरणों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।