डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सभी राज्यों से 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई की और सभी राज्यों से एक हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे अब तक दर्ज सभी डिजिटल अरेस्ट से संबंधित एफआईआर का पूरा ब्यौरा एक सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश करें।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह भी पूछा कि क्या सीबीआई इन सभी मामलों की जांच करने में सक्षम है। कोर्ट ने कहा कि अगर जांच में किसी तरह की परेशानी हो तो सीबीआई अदालत को इसकी जानकारी दे सकती है।
हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सभी मामलों को सीबीआई को सौंप देने से जांच पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में यह साइबर रैकेट देश के बाहर से संचालित हो रहा है। बता दें कि मामला तब सामने आया जब अंबाला की एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर एक करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत की थी।