महासमुंद : आवारा कुत्तों के नियंत्रण हेतु जनपद स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभावी परिपालन हेतु जनपद पंचायत महासमुंद में आवारा कुत्तों के प्रबंधन एवं जनसुरक्षा को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी तथा ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे।
कार्यशाला में अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों को बताया गया कि खेल परिसरों, स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशनों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित रखने के लिए फेंसिंग, गेट एवं नियमित निगरानी अनिवार्य है। आवारा कुत्ते पाए जाने की स्थिति में उन्हें पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के अनुसार हटाकर टीकाकरण व नसबंदी के बाद आश्रय स्थलों में शिफ्ट करने, वापस उसी क्षेत्र में न छोड़ने तथा संपूर्ण डाटा संधारित करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही अस्पतालों में एंटी रेबीज टीके की उपलब्धता, हाट-बाजारों में अपशिष्ट प्रबंधन, नियमित निरीक्षण व्यवस्था तथा हेल्पलाइन नंबर 1100 पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निराकरण की प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई। अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।