महासमुंद नगर पालिका क्षेत्र में 7 नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए 2 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित
नगर पालिका क्षेत्र महासमुंद अंतर्गत कुल 30 वार्ड हैं, जिनमें वर्तमान में 23 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हो रही हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, महासमुंद से प्राप्त संयुक्त प्रस्ताव के अनुसार शहर के 7 वार्डों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानें खोले जाने की आवश्यकता बताई गई है। इस संबंध में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।
खाद्य अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 9.(7) के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र महासमुंद के वार्ड क्रमांक 02 यतियतन लाल वार्ड, वार्ड क्रमांक 08 ठाकुर प्यारे लाल वार्ड, वार्ड क्रमांक 09 विश्वकर्मा वार्ड, वार्ड क्रमांक 10 डॉ. सुशील सेमुएल वार्ड, वार्ड क्रमांक 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड, वार्ड क्रमांक 22 पं. जयलाल प्रसाद वार्ड तथा वार्ड क्रमांक 29 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
इन वार्डों में दुकान संचालन के लिए स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व-सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम तथा पात्र वन सुरक्षा समितियां आवेदन कर सकती हैं। वन सुरक्षा समितियों का आवेदन की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत होना तथा सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना अनिवार्य होगा।
उक्त वार्डों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु इच्छुक पात्र संस्थाएं विहित प्रारूप-1 में आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन पत्र 02 जनवरी 2026 तक कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, महासमुंद में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर पालिका क्षेत्र महासमुंद अंतर्गत उपरोक्त वार्डों में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण तथा नई संचालन एजेंसियों की नियुक्ति की कार्यवाही छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत की जाएगी।