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CG : विवाहों का पंजीयन कराना अनिवार्य, अधिसूचना जारी

विवाह संबंधी रिकॉर्ड को विधि सम्मत बनाने और भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी विवादों को रोकने के लिए विधि और विधायी कार्य विभाग ने 29 जनवरी 2016 और उसके बाद संपन्न हुए सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य कर दिया है।

इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। अधिसूचना के तहत तय प्रक्रिया के अनुसार संबंधित पक्षों को निर्धारित समय-सीमा में विवाह पंजीयन कराना होगा।


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