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CG : औद्योगिक हादसे में 6 की मौत, संचालन और मेंटेनेंस पर प्रतिबंध

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के धौराभाठा स्थित रियल इस्पात कारखाना परिसर में घटित दुर्घटना की प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन होना पाया गया है। इसे देखते हुए संयंत्र के किल्न क्रमांक-एक के संचालन और मेंटेनेंस सहित सभी कार्यों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जैसी कि खबर दी जा चुकी है कल इस संत्रंत्र में विस्फोट और गर्म लावे की चपेट में आने से 6 श्रमिकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि पांच श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए बलौदाबाजार में औद्योगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के सहायक संचालक ने अधिकारियों की संयुक्त टीम के साथ कारखाने का निरीक्षण किया गया। 

प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि संयंत्र में कार्य के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी नियमों को ताक में रखा गया था, जिससे यह हादसा हुआ। संयंत्र के किल्न क्रमांक-एक के संचालन और समस्त मेंटेनेंस कार्यों पर तब तक प्रतिबंध रहेगा, जब तक कारखाना प्रबंधन द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान कारखाने में नियोजित सभी मजदूरों को देय वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से करना होगा। इस बीच, रियल इस्पात सयंत्र प्रबंधन की ओर से हादसे में मृतकों के परिजनों को बीस-बीस लाख रूपए और घायलों को पांच-पांच लाख रुपये की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मृतक के परिजन को कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष से औसतन दस लाख रुपये तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से पेंशन के रूप में आगामी वर्षों में औसतन कुल 15 लाख रूपए दिए जाएंगे।


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