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शराब पिलाने की व्यवस्था उपलब्ध कराने मामला दर्ज

भंवरपुर देशी शराब भठ्ठी के बाजू साहू काम्प्लेक्स में शराब पिलाने की व्यवस्था उपलब्ध कराने मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि 13 फरवरी को पुलिस मुखबीर की सुचना पर भंवरपुर देशी शराब भठ्ठी के बाजू साहू काम्प्लेक्स चखना दुकान में रेड कार्यवाही किया गया. जहाँ से पीने वाले ग्राहक पु‍लिस को देखकर भाग गये एवं मौके से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा एक प्लेन देशी शराब मिला. दुकान संचालक का नाम नरेन्द्र कुमार नायक पिता कोमल प्रसाद नायक उम्र 35 वर्ष भंवरपुर बताया गया है जिसपर अपराध 36 (च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है.

महासमुंद पुलिस ने 14 फरवरी को मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने मुन्ना राम सतनाम, आरोपी तीजू राम पटेल तथा आरोपी पाले महानंद को लोगों को शराब पीने पीलाने के लिए डिस्पोजल गिलास की सुविधा प्रदान करने पर कार्यवाही की है. बताया गया कि कार्यवाही के दौरान  शराब पीने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये, एवं आरोपी मुन्ना राम सतनामी पिता स्व0 रमेसर सतनामी उम्र 65 साल वार्ड नं0 11 दलदली रोड महासमुंद के कब्जे से एक देशी प्लेन पौवा वाली शीशी में देशी प्लेन शराब कीमत 35 रूपये एवं दो नग प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास मिला.

आरोपी तीजू राम पटेल पिता बरातू पटेल उम्र 52 साल वार्ड नं0 11 दलदली रोड महासमुंद के कब्जे से एक देशी प्लेन पौवा वाली शीशी देशी प्लेन शराब कीमती 35 रूपये एवं एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास मिला

तथा आरोपी पाले महानंद पिता पूरन महानंद उम्र 39 साल वार्ड नं0 09 छिपियापारा महासमुंद के कब्जे से एक देशी प्लेन पौवा वाली शीशी में देशी प्लेन शराब कीमती 50 रूपये एवं एक प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास मिला. जिसे पुलिस ने जप्त कर आरोपीयों का कृत्य अपराध धारा 36 (च) आबकारी एक्ट का पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया.




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