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कोरोना वायसर के संक्रमण नियंत्रण हेतु जारी आदेश का उलंघन कर खोल रखी थी दुकान, पुलिस ने कार्यवाही.

कोरोना वायसर के संक्रमण नियंत्रण हेतु जिले में आदेश जारी कर दुकानों को बंद करने कहा गया था, जारी किये इस आदेश के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे मजाक में ले रहे थे. लेकिन इस आदेश का उलंघन करने वाले पर कल सरायपाली पुलिस ने कार्यवाही की है. इस कार्यवाही के तहत धारा 188 आईपीसी का उलंघन करने वालों को एक माह का कारावास या जुर्माना की सजा या दोनों हो सकते हैं. जबकि धारा 269 आईपीसी के तहत छः माह तक की कारावास हो सकती है.

सरायपाली पुलिस ने कल कोरोना संक्रामक बिमारी के मद्देनजर शहर में लोगो को सतर्क करने हेतु शहर में पेट्रोलिंग/ फ्लैग मार्च पर रवाना हुआ था, इया दौरान पुलिस को वार्ड नंबर 10 में किशन साड़ी सेन्टर का दुकानदार राधेश्याम रूंगटा पिता रामचन्द्र रूंगटा उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 मेन रोड़ सरायपाली द्वारा अपने दुकान को खुला रखकर सामान बिक्री करते हुए देखा गया.

जबकि कोरोना संक्रमण बिमारी के रोकथाम हेतु जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया है. जिसमें दुकानो व्यवसायिक प्रतिष्ठानो को दिनांक 22 मार्च 2020 को रात्रि 09 बजे से दिनांक 31 मार्च 2020 तक अनिवार्य रूप से बंद रखने आदेशित किया गया है.

जिसपर पुलिस द्वारा आदेश का पालन करने हेतु शहर में लगातार पेट्रोलिंग कर एवं जगह-जगह आदेश चस्पा कर दुकानदारो को अपनी दुकान बंद करने अवगत कराया, परन्तु किशन साड़ी सेन्टर के दुकानदार राधेश्याम रूंगटा पिता रामचन्द्र रूंगटा उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 मेन रोड सरायपाली ने इसकी अवहेलना कर कई लोगों को संकट में डालने कार्य कर रहा था. जिसपर  आरोपी राधेश्याम रूंगटा के विरुद्ध अपराध धारा 188,269  के तहत कार्यवाही किया है.




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