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सचिव को साप्ताहिक बाजार की फीस वसूली की जानकारी नही देना पड़ सकता है महंगा, आयोग ने 25 हजार जुर्माना और एक पक्षीय कार्यवाही के लिए चेताया.

सब्जीवालों से साप्ताहिक हाट बाजार में लिए जाने वाले फीस के वसूली की जानकारी के लिए बाजार में लिए जाने वाले फीस का आदेश कॉपी तथा बिल वाउचर सहित संधारण पंजी पंचायत प्रस्ताव की छाया प्रति की मांग की गई थी.  लेकिन लिमदरहा के सचिव ने एक आवेदक को सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया. जिसके बाद आयोग ने 25 हजार जुर्माना और एक पक्षीय कार्यवाही के लिए चेताया है.

मामला पिथौरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत लिमदरहा का है जहां सचिव परमेश्वर चतुर्वेदी जो कि वर्तमान में तरेकेला में पदस्थ है उकने द्वारा आवेदक को भ्रामक जानकारी दिया गया, जिसके बाद आवेदक लवकुमार पटेल ने प्रथम अपील 16  जुलाई 2018 को जनपद पंचायत पिथौरा में किया था. जिसके बाद भी कोई जानकारी उपलब्ध नही किया गया. जिससे आवेदक ने दुतीय अपील राज्य सूचना आयोग में किया.

जिसके बाद आयोग की सुनवाई दिनांक 11 अप्रैल 2019 में जन सूचना अधिकारी कृष्ण कुमार चौहान सचिव ग्राम पंचायत लिमदरहा उपस्तिथ थे. तथा उनके द्वारा यह बताया गया कि वह ग्राम पंचायत लिमदरहा में दिनांक 05 सितम्बर 2019 से पदस्थ थे. तथा उनके द्वारा दिनांक 22 सितम्बर 2019 को रजिस्टर्ड डाक से आवेदक को जानकारी भेजा गया है. सुनवाई मे आवेदक उपस्तिथ था. तथा उनके द्वारा जानकारी प्राप्त होना स्वीकार किया गया है.

लेकिन 14 नवम्बर 2019 की कंडिका 5 में यह लेख किया गया है कि आवेदक के मुल आवेदन दिनाक 6 जून 2018 में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी परमेश्वर चतुर्वेदी द्वारा कोई कार्यवाही नही किया जाना पाया जाता हैं. जिसके कारण आवेदक को जानकारी बहुत ही देर से प्राप्त हुआ.

तत्कालीन जन सूचना अधिकारी परमेश्वर चतुर्वेदी जो कि अभी वर्तमान ग्राम पंचायत तरेकेला में सचिव के पद पर पदस्थ है. परमेश्वर चतुर्वेदी द्वारा जानकारी विलम्ब से प्रदाय करने के कारण सचिव के ऊपर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20-1 के तहत 25 हजार अर्थ दंड क्यो न अधिरोपित किया जाने का सूचना सूचना पत्र जारी करने आदेशित किया गया है. तथा यह भी लेख किया गया है कि उनके जवाब द्वारा समय सीमा में प्राप्त नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया जाएगा.

आयोग का उक्त आदेश आयोग के क्रमांक 2128 दिनांक 23 नवम्बर 2019 से तत्कालीन जन सूचना अधिकारी परमेश्वर चौहान जो कि वर्तमान में तरेकेला में पदस्थ है पंजीकृत डाक से प्रेसित किया गया.

जिसके बाद यह पता चला कि उक्त लिफाफा डाक विभाग के इस टिप प्राप्तकर्ता सांकरा में नही रहता प्रेषक को वापस के साथ आयोग को भी वापस हो गया है.

प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि आवेदक के मूल आवेदन दिनांक 05 जून 2018 के समय तत्कालीन जन सूचना अधिकारी परमेश्वर चतुर्वेदी सचिव ग्राम पंचायत लिमदरहा जनपद पंचायत पिथौरा में पदस्थ थे. उनके द्वारा आवेदक को जानकारी प्रदाय नही किया गया. इस प्रकार परमेश्वर चतुर्वेदी द्वारा सूचना के अधिकार के अधिनियम का उल्लंघन किया गया. सचिव के उक्त कृत्य के लिए राज्य सूचना आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 के अधिनियम की धारा 20(1) के तहत नोटिस किया गया था. जो कि सचिव को प्राप्त नही होना पाया जाता है.

जिसके कारण सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 20 (2) के तहत मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद से अनुसंशा कि गया है कि तत्कालीन जन सूचना अधिकारी सचिव परमेश्वर चतुर्वेदी के द्वारा संतोष जनक जवाब नही दिए जाने के कारण उनके द्वारा सेवा शर्तों के अधीन कठोर कार्य वाही करने निर्देशित किया गया है




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