पीएम-अजय योजना के तहत महासमुंद जिले को 518 हितग्राहियों का लक्ष्य
कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने बताया कि पीएम-अजय योजना के तहत इकाई लागत की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। योजना अंतर्गत किराना, मनिहारी, कपड़ा व्यवसाय, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत, टीवी-रेडियो एवं मोबाइल रिपेयरिंग, वेल्डिंग, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य आयजनक व्यवसायों के लिए ऋण हेतु आवेदन किया जा सकता है।
योजना के लिए आवेदक का जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा वह अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए। आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु प्रमाण हेतु स्कूल द्वारा जारी दस्तावेज दाखिल-खारिज/5वीं, 8वीं, 10वीं की अंकसूची या मूल दस्तावेज के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 2,50,000 तक होनी चाहिए।
आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल संलग्न करना आवश्यक है। आवेदक पर किसी शासकीय योजना के अंतर्गत पूर्व का ऋण बकाया नहीं होना चाहिए, जिसके लिए संबंधित विभाग/बैंक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र देना होगा।
योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार स्वीकृत ऋण राशि का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50,000 तक (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदन पत्र जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति महासमुंद तथा जनपद पंचायतों से कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकते हैं।