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भारत के नये सोशल मीडिया नियमों के हिसाब से गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने शुरू की वेबसाइट अपडेट प्रक्रिया

गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी आईटी कंपनियों ने भारत के नये सोशल मीडिया नियमों के हिसाब से शिकायत अधिकारी की नियुक्ति समेत अन्य जानकारी सार्वजनिक करने के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट अपडेट करनी शुरू कर दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने नये डिजिटल नियमों के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय के साथ ब्योरा साझा किया है। हालांकि ट्विटर अभी भी नियमों का अनुपालन नहीं कर रही। नये नियमों के तहत इन कंपनियों को शिकायत निपटान अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। इन अधिकारियों के लिए जरूरी है कि उनकी नियुक्ति भारत में हो और वे यहां रहें।

उद्योग सूत्रों ने कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप आईटी मंत्रालय के साथ अनुपालन रिपोर्ट साझा कर चुकी हैं। नये शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में जानकारी इन मंचों पर अपडेट की जा रही है। गूगल ने ‘काॅन्टेक्ट अस’ पृष्ठ पर जो ग्रियर का नाम दिया है। उनका पता माउंटेन व्यू अमेरिका का है। इस पृष्ठ पर यूट्यूब के लिए शिकायत निपटान व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गयी है। नियमों के अनुसार सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी-अपनी वेबसाइट, एप या दोनों पर शिकायत निपटान अधिकारी और उनके पते के बारे में जानकारी देनी है।

साथ ही शिकायत का तरीका बताना है, जिसके जरिये यूजर्स या पीड़ित अपनी शिकायत कर सकें। शिकायत अधिकारी को 24 घंटे के भीतर दर्ज की गयी शिकायत प्राप्त करने के बारे में सूचना देनी होगी। साथ ही ऐसी शिकायतों का निपटान प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि में करना होगा।

सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि ट्विटर ने मंत्रालय को मुख्य अनुपालन अधिकारी के बारे में जानकारी मंत्रालय को नहीं भेजी। उसने विधि कंपनी में काम करने वाले एक वकील का नाम बतौर संपर्क अधिकारी और शिकायत अधिकारी के रूप में दिया है। जबकि आईटी नियमों में साफ कहा गया है कि सोशल मीडिया मंचों के मनोनीत अधिकारी कंपनी का कर्मचारी होना चाहिये। इस बारे में ट्विटर ने ई-मेल के जरिये पूछे गये सवालों का जवाब नहीं दिया। कंपनी की वेबसाइट पर भारत के लिए शिकायत अधिकारी (अंतरिम) के तौर पर धर्मेन्द्र चतुर का नाम दिया गया है। गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप ने भी नये आईटी नियमों के तहत जरूरी नियुक्तियों के बारे में ई-मेल के जरिये पूछे गये विस्तृत सवालों के जवाब नहीं दिये।




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