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टूलकिट मामला: हाईकोर्ट ने सिविल लाईंस की FIR और विवेचना पर लगाया ब्रेक .. बोली हाईकोर्ट “विवेचना को जारी रखना क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा”

टूलकिट मसले को लेकर राजधानी के सिविल लाईंस थाने में दर्ज FIR जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा अभियुक्त हैं, उसमें हाईकोर्ट ने विवेचना समेत पूरी कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

जस्टिस नरेंद्र व्यास की कोर्ट में इस मसले को लेकर शुक्रवार को याचिका दायर की गई थी जिसमें एफआईआर को पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित बताते हुए अंतरिम राहत माँगी गई थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने राज्य शासन को चार हफ़्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, वहीं अंतरिम राहत के मसले पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विवेक शर्मा ने जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने सिविल लाईंस थाने में दर्ज FIR क्रमांक 215/2021 पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में यह माना है कि विवेचना को जारी रखना क़ानूनी प्रक्रिया का दूरपयोग होगा। कोई अपराधिक प्रकरण नहीं बनता है और पूरी कार्यवाही राजनैतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित लगती है।




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